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छेड़खानी के आरोप में दोषी को तीन वर्ष कैद की सजा

नाबालिग लड़की लौट रही थी कोंचिग से, की छेड़खानी

नवादा कार्यालय. नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने शनिवार को यह सजा सुनायी है. कादिरगंज थाना क्षेत्र के देवनपुरा गांव निवासी सचिन कुमार को यह सजा सुनायी गयी है. मामला पॉक्सो वाद संख्या-63/21 से जुड़ा है. विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि 23 अक्त्तूबर 2021 की सुबह एक नाबालिग लड़की कोंचिग से गांव लौट रही थी, तभी आरोपित युवक ने उस लड़की को जबरन खेत में ले जाकर छेड़-छाड़ किया. गवाहों ने अदालत में दिये बयान व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने सचिन कुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर एक माह अतिरिक्त सजा होगी. न्यायाधीश ने पीड़िता को 70 हजार रुपये दिये जाने की अनुशंसा सरकार से किया है.

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