हत्या के प्रयास में सात दोषियों को पांच साल की सजा
सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी गयी
नवादा कार्यालय.
हत्या के प्रयास के आरोप में सात लोगों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार ने शुक्रवार को सजा सुनायी है. कोर्ट में हिसुआ थाना क्षेत्र के मड़ुआ गांव निवासी दीपक कुमार, सुनील यादव, कृष्णा यादव, शिवनंदन यादव, मंटू कुमार, बासुदेव यादव व उमेश यादव को सजा सुनायी गयी है. मामला हिसुआ थाना कांड संख्या-137/16 से जुड़ा है. अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार व सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा. जानकारी के अनुसार, कांड के सूचक ब्रह्मदेव प्रसाद यादव अपने पुत्र नवलेश यादव के साथ ट्रैक्टर से जा रहा था, तभी घात लगाये बैठे अभियुक्तों ने ब्रह्मदेव प्रसाद यादव और उसके पुत्र नवलेश यादव पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पिता व पुत्र जख्मी हो गये. घटना पश्चात थाना में कांड दर्ज कराया गया था. इस घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने दीपक कुमार, सुनील यादव, कृष्णा यादव, शिवनंदन यादव, मंटू कुमार, बासुदेव यादव तथा उमेश यादव को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. अन्य धाराओं में अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है