पटना. बिहार में होने वाले प्रत्येक प्रकार के शिक्षक नियोजन में नेपाल के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी मान्य किये जायेंगे. शिक्षा विभाग ने इस आशय का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में साफ किया गया है कि अभ्यर्थी अगर भारत का निवासी है, उसने नेपाल के स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक प्रमाण पत्र हासिल किया है.
ऐसे मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर उस अभ्यर्थी ने केंद्र और बिहार एवं अन्य किसी राज्य के स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/बोर्ड से स्नातक/शिक्षण प्रशिक्षण एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए पात्र होंगे.
ऐसे अभ्यर्थी यदि शिक्षक पद के लिए चयनित या नियुक्त होते हैँ तो उनके अन्य शैक्षणिक और प्रशैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ नेपाल से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी.
उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग का यह निर्णय विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से मांगे गये मार्ग दर्शन के संबंध में लिया है. दरअसल छठे चरण के हालिया शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है.
इस क्रम में ऐसे भी आवेदन आये, जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र नेपाल के बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों से संबंध थे. जिनके सत्यापन को लेकर दिक्कत आ रही थी. शिक्षा विभाग के इस निर्णय के बाद इस समस्या का समाधान हो जायेगा.