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बिहार में इस दिन से कार्यरत होंगे 36 नये अधिसूचित उत्पाद थाने, शराब तस्करी पर लगेगी लगाम

अधिनियम के तहत उत्पाद पदाधिकारी को धारा 73 के अधीन बिना वारंट के तलाशी की शक्ति मिलेगी. इन नये मद्य निषेध थानों का क्षेत्राधिकार संबंधित अनुमंडल होगा, जहां पर उत्पाद अभियोगों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकेगी

बिहार के 27 जिलों के 36 अनुमंडलों में अधिसूचित किए गए 36 नये उत्पाद थाने एक जून से पूरी तरह कार्यरत हो जायेंगे. 27 अप्रैल 2023 को अधिसूचित इन थानों के लिए फिलहाल जगह और मैन पावर की व्यवस्था की जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक उत्पाद थानों की कमान उत्पाद निरीक्षक यानि इंस्पेक्टर के हाथों में रहेगी. इनके अलावा हर थाने में दो एसआइ, तीन एएसआइ और करीब डेढ़ दर्जन उत्पाद सिपाही सहित दो दर्जन पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी.

बिना वारंट की तलाशी ले सकेंगे पदाधिकारी

अधिनियम के तहत उत्पाद पदाधिकारी को धारा 73 के अधीन बिना वारंट के तलाशी की शक्ति मिलेगी. इन नये मद्य निषेध थानों का क्षेत्राधिकार संबंधित अनुमंडल होगा, जहां पर उत्पाद अभियोगों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकेगी. वर्तमान में पटना जिले में पांच, दो रेल थाना और अन्य 37 जिला मिलाकर 44 थाने हैं.

80 हो जाएगी उत्पाद थानों की संख्या

नये 36 थाने खुलने के बाद उत्पाद थानों की कुल संख्या 80 हो जायेगी. मालूम हो कि वर्तमान में कार्यरत अधिकांश उत्पाद थाना का वृहद क्षेत्राधिकार होने के कारण समुचित निरीक्षण आदि कार्य करने में कठिनाई हो रही थी. इसकी वजह से जिला का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 27 जिले के 36 अनुमंडलों को मद्य निषेध थाना क्षेत्र घोषित किया गया है.

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यहां खुलेंगे नये उत्पाद थाने

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