Bihar News: नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 30 शहरों के प्लानिंग एरिया (आयोजना क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में भी बिल्डिंग बाइलॉज के प्रावधान लागू कर दिये हैं. विभाग के इस निर्णय के बाद अब प्लानिंग एरिया के ग्रामीण इलाकों में बिल्डिंग ले-आउट का नक्शा पास कराने के लिए संबंधित आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के सीइओ (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी) के समक्ष आवेदन करना होगा. नक्शे की स्वीकृति के लिए उनको सक्षम प्राधिकार बनाया गया है. अभी तक इन शहरों से सटे ग्रामीण इलाकों का नक्शा मुखिया के स्तर पर पास हो जाता था. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
बिल्डिंग बायलॉज के तहत मिलेगी भवनों के निर्माण की मंजूरी
विभागीय जानकारी के अनुसार, इन 30 शहरों के आयोजना क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों में भवन या ले-आउट योजना के नक्शे की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी देंगे. नक्शे की स्वीकृति के लिए आवेदन संबंधित शहर के आयोजना क्षेत्र प्राधिकार कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नक्शे की स्वीकृति के पहले जांच और सत्यापन कर संतुष्ट हो लेंगे, उसके बाद ही बिल्डिंग बायलाज के नियमों के तहत आवेदन स्वीकृत किये जायेंगे. संबंधित प्राधिकार के शहरी क्षेत्र में बिहार भवन उपविधि पहले से प्रभावी है और यहां नक्शे की स्वीकृति पहले की तरह ही नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के पास होगी.
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शहरों के सुनियोजित विकास को बनाये गये आयोजना प्राधिकार
विभाग ने शहरों के सुनियोजित विकास के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालय वाले शहरों का आयोजना क्षेत्र तय किया है. इसमें मुख्य शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी शामिल किया गया है, जहां शहर का विस्तार हो गया है या हो सकता है. पटना के आयोजना क्षेत्र में शामिल ग्रामीण इलाकोंं में यह आदेश पहले से प्रभावी है.
इन आयोजना क्षेत्र में लागू होगा आदेश
भागलपुर, हाजीपुर, सोनपुर, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, जमुई, सिवान, बेतिया, बगहा, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, भभुआ, मधुबनी, शिवहर, जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा, नवादा, गोपालगंज, बांका, सुपौल व शेखपुरा.