होटलों व सार्वजनिक स्थलों पर करना है नव वर्ष की पार्टी तो पहले लें अनुमति, जानें क्या है प्रशासन का गाइडलाइन

डॉ चंदशेखर सिंह ने आवश्क दिशा-निर्देश जारी कर दिया है और कोविड नियमों का पालन कराने के लिए चार दर्जन से अधिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 30, 2021 4:47 PM

पटना. पटना जिले में कोरोना के केस धीरे-धीरे बढ़ रहे है. इसे लेकर अब पटना जिले में सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने के पूर्व जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी.

किसी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित करने पर रोक नहीं लगायी गयी है, लेकिन कोविड नियमों का पालन करना अतिआवश्क होगा. इसकी जिम्मेदारी भी कार्यक्रम आयोजित करने वाले प्रबंधक पर तय कर दी गयी है.

कोविड नियमों मसलन मास्क, सोशल डिस्टैसिंग के नियमों में लापरवाही सामने आयी तो इसके जिम्मेदार कार्यक्रम के प्रबंधक को माना जायेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ चंदशेखर सिंह ने आवश्क दिशा-निर्देश जारी कर दिया है और कोविड नियमों का पालन कराने के लिए चार दर्जन से अधिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है.

इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर कोविड नियमों के पालन पर नजर रखने के लिए पुलिस को भी जिम्मेदारी सौंप दी है. जिलाधिकारी ने अपने आदेश मे 31 दिसंबर से लेकर दो जनवरी तक निजी नाव के गंगा नदी में परिचालन पर रोक लगा दी है. गंगा नदी में मोटरबोट से पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है.

पटना जिले के सभी पार्क, उद्यान के साथ ही गांधी मैदान भी बंद रहेगा. यह रोक 31 दिसंबर से लेकर दो जनवरी तक रहेगी. इसके बाद अगर कोरोना को लेकर स्थिति सही रही तो पूर्व की तरह पार्क, उद्यान, गांधी मैदान व गोलघर को आम लोगों के लिए खोल दिया जायेगा.

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