पटना. राजधानी पटना के राजीवनगर अतिक्रमण मामले की सुनवाई को पटना हाईकोर्ट ने 14 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. राजीव नगर मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा. राजीव नगर के पीड़ितों को बिजली और पानी मुहैया कराए जाने का भी निर्देश दिया गया है.
पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर अतिक्रमण मामले में स्टे आर्डर को बरकरार रखा है. इस बीच 14 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी. कोर्ट ने डीएम सहित आवास बोर्ड को फटकार लगाई है कि जब घर बन रहा था तो आप लोग कहा थे. कोर्ट ने तुरंत पानी और बिजली बहाली करने का आदेश जारी किया है. अगली सुनवाई में संबंधित सभी वरीय अधिकारी को उपस्थित होने का आदेश दिया है. जो जैसे पोजिशन में हैं उसी तरह रहेगा. कोर्ट ने कहा कि जमीन जब बेची जा रही थी और कंस्ट्रक्शन हो रहा तब क्या कार्रवाई की गयी इसका जवाब देने का निर्देश दिया गया.
हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई रविवार को ही क्यों की गयी? इसे लेकर संडे का दिन ही क्यों चुना गया. घर खाली कराने से पहले लोगों को समय क्यों नहीं दिया गया. आवास बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाक के नीचे यह सब होता रहा. जिस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब क्यों नहीं रोका गया. कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि जरूरत पड़ी तो इस मामले की जांच विजिलेंस से कराया जाएगा. जिनके मकान बच चुके है उनके मकान को नहीं तोड़ा जाएगा. एक एक लोगों को नोटिस दिया गया था या नहीं इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गयी है.