Loading election data...

बिहार में नाइट कर्फ्यू: रात 9 बजे के बाद घर से निकले तो पड़ेगा बहुत महंगा, ऐसे लोगों को नहीं रोकेगी पुलिस

Night Curfew In Bihar: कोरोना के कहर के कारण नाइट कर्फ्यू आज रात से लागू होगा. पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू के दौरान रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी के भी घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गयी है. पटना जिला में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा और जो लोग घर से बाहर निकलेंगे, उन्हें कारण बताना होगा. उससे जुड़े कागजात भी दिखाने होंगे. अगर जरूरी काम होगा, तो ही उन्हें आगे जाने की इजाजत मिलेगी, अन्यथा वे परेशानी में पड़ सकते हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | April 19, 2021 8:17 PM

Night Curfew In Bihar: कोरोना के कहर के कारण नाइट कर्फ्यू आज रात से लागू होगा. पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू के दौरान रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी के भी घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गयी है. पटना जिला में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा और जो लोग घर से बाहर निकलेंगे, उन्हें कारण बताना होगा. उससे जुड़े कागजात भी दिखाने होंगे. अगर जरूरी काम होगा, तो ही उन्हें आगे जाने की इजाजत मिलेगी, अन्यथा वे परेशानी में पड़ सकते हैं.

कर्फ्यू को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शहर के तमाम सड़कों पर रात 8.30 से पुलिस बल की तैनाती कर दी जायेगी. इसके अलावा मुख्य चौक-चौरहों पर बैरियर, ट्रॉली और ड्रॉप गेट लगाये जायेंगे, जहां उन्हें रोका जायेगा. इमरजेंसी सेवा, ट्रेन व विमान से आने वाले लोगों को अगर पुलिस रोकती है तो वे अपना टिकट दिखा सकते हैं. मसलन रात में सड़क पर होने का कोई सक्षम कारण होना आवश्यक है.

सोमवार को जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह व वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा ने नाइट कर्फ्यू के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने और कोविड संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए तमाम कोषांग के वरीय व नोडल पदाधिकारियों और सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी के साथ ही जिला के तमाम पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की.

एसडीओ-एसडीपीओ को दुकानें बंद कराने की जिम्मेदारी

बैठक में जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने सभी अधिकारियों को नाइट कर्फ्यू को सफलतापूर्वक लागू कराने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने जिले के तमाम अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में घूमने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को शाम छह बजे तक बजे तक अपने-अपने क्षेत्र की दुकानों को बंद कराने की जिम्मेदारी दी.

कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ होगी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी

जिलाधिकारी ने अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन के साथ ही आवश्यकतानुसार कंटेनमेंट जोन बनाने, काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग करने और मेडिकल किट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के अंदर लोगों की कोरोना जांच कराने और आवागमन न हो, इसके लिए व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया. बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आइसोलेशन सेंटर को सक्रिय कार्यशील बनाने को भी कहा है.

Also Read: बिहार में रेमडेसिविर की नहीं होगी किल्लत, इस सप्ताह शुरू हो जायेगी 50 हजार डोज की आपूर्ति

Posted By: Utpal Kant

Next Article

Exit mobile version