नीतीश कैबिनेट का फैसला: सरकारी गाड़ी से दुर्घटना पर मुआवजा तय, मौत होने पर अब मिलेंगे इतने पैसे

मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गए. दिल्ली स्थित बिहार निवास का पुर्नविकास होगा. इसके लिए 121 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है. बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती,प्रोनत्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 16, 2024 7:37 PM

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गए. दिल्ली स्थित बिहार निवास का पुर्नविकास होगा. इसके लिए 121 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है. बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती,प्रोनत्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है.

सरकारी गाड़ी से दुर्घटना पर मुआवजा तय

नीतीश कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि जिन गाड़ियों की मालिक राज्य सरकार होती है, उसका बीमा नहीं होता है. इस स्थिति में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहन से दुर्घटना होने की स्थिति में मृतकों के आश्रितों या घायल को मुआवजा भुगतान किये जाने में कठिनाई होती है. अब सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी गाड़ी से दुर्घटना होने पर तत्काल मुआवजा दिया जायेगा. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में मृत्तक के आश्रितों को तत्काल 5 लाख रूपया दिया जायेगा. वहीं, ऐसी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों या उनके आश्रितों को 2 लाख 50 हजार रूपया का मुआवजा दिया जायेगा.

Also Read: नीतीश कुमार की सरकार देगी गरीबों को दो-दो लाख रुपये, कैबिनेट ने लगायी फैसले पर मुहर

किडनी ट्रांसप्लाट की दवा के लिए मदद

बिहार सरकार ने पहले से ही तय कर रखा है कि राज्य के वैसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक है, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अनुदान के रूप में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से तीन लाख रूपये दिये जाते हैं. अब राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद ऐसे हर मरीज को नियमित दवा सेवन के लिए पहले साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर छः-छः माह पर दो किश्तों में कुल राशि दो लाख सोलह हजार रूपये की मदद दी जायेगी. हालांकि ये पैसा सिर्फ एक साल ही मिलेगा.

दिल्ली में नया बिहार निवास का होगा निर्माण

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि दिल्ली में अवस्थित बिहार निवास को तोड़कर नया भवन बनाया जायेगा. नया भवन छह मंजिला होगा जिसमें कुल 72 कमरे होंगे. इसमें तीन वीआइवी व सात वीवीआइपी कमरे होंगे. इसके पुनर्विकास के लिए कुल 121.83 करोड़ का प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग की ओर से प्राप्त हुआ है. इसका निर्माण राज्य स्कीम मद से बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त कर खर्च किया जायेगा.

कैबिनेट के अन्य फैसले

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में कुल सात पदों के सृजन एवं प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी है. इस पर कुल 71 लाख 61 रुपये वार्षिक खर्च होंगे. टोमैटो पेस्ट बनानेवाली कंपनी मेसर्स परमान न्युट्रिशनल्स प्रा लि वैशाली को पांच हजार एमटीपीए और टोमैटो कैचअप 36 हजार एमटीपीए क्षमता के टोमैटो पेस्ट एंड टोमैटो कैटअप उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 170 करोड़ 35 लाख के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी. एनएच पथ अवर प्रमंडल मोतिहारी के तत्कालीन सहायक अभियंता मो गजनफर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.

भूमि से बदलैन की स्वीकृति

कैबिनेट ने 19 अगस्त, 2020 के बैठक में स्वीकृत बिहार काष्ट आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनिमय) अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को वापस लेने की स्वीकृति दी. गया जिला के वाल वाहन सोलर लिमिटेड के रैयती जमीन कुल रकबा 25.89 एकड़ का अनावाद बिहार सरकार की भूमि से बदलैन की स्वीकृति दी गयी.पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर जिला के औराई एपीएचसी के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डा महेश्वर प्रसाद गुप्ता को पुनर्बहाल करने की स्वीकृति दी गयी.

नियमावली 2024 को स्वीकृति

निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के तहत कार्य संविदा से संबंधित भुगतान प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी. सिडबी क्लस्टर विकास निधि (एससीडीएफ) के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी. जल संसाधन विभाग में योजना एवं मॉनिटरिंग के मुख्य अभियंता (कार्यकारी प्रभार) संजय कुमार ओझा को पहली फरवरी 2024 से दिनांक 31 जनवरी 2025 तक संविदा के आधार पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा (कृषि अधीनस्थ कोटि-7) प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गयी.

मोकामा में शुरू होगी स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम योजना

नगर परिषद मोकामा क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल 40 करोड़ 56 लाख की स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति दी गयी. इसका निर्माण सरकारी एजेंसी बुडको करेगी.

Next Article

Exit mobile version