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बिहार में अधिकतम 15 क्विंटल चना और मसूर ही बेच सकेंगे गैर रैयत किसान, सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की पंद्रह अप्रैल से खरीदी प्रकिया शुरू होने जा रही है़ इस प्रक्रिया में दलहन बेचने के लिए गैर रैयत किसानों को कुछ राहत दी गयी है़ वे अधिकतम पंद्रह क्विंटल चना और मसूर दोनों बेच सकेंगे़ वे चना और मसूर भी अलग अलग बेचना चाहें तो वह इससे अधिक नहीं बेच सकेंगे़

पटना़ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की पंद्रह अप्रैल से खरीदी प्रकिया शुरू होने जा रही है़ इस प्रक्रिया में दलहन बेचने के लिए गैर रैयत किसानों को कुछ राहत दी गयी है़ वे अधिकतम पंद्रह क्विंटल चना और मसूर दोनों बेच सकेंगे़ वे चना और मसूर भी अलग अलग बेचना चाहें तो वह इससे अधिक नहीं बेच सकेंगे़ हालांकि खाद्य विभाग ने शर्त लगा दी है कि गैर रैयत किसानों को स्व घोषणा पत्र पर वार्ड सदस्य से सत्यापन कराना होगा़ यही नहीं उन्हें नेफेड के पोर्टल पर अपना पंजीयन भी कराना होगा़

वहीं प्रदेश के 72 अनुमंडलों में दलहन मसलन चना और मसूर की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है़ खाद्य विभाग ने न केवल अनुमंडलों के नाम तय कर दिये हैं, बल्कि गोदाम भी आरक्षित कर दिये हैं. खरीदी कराने वाले अफसरों के नाम भी अनुमंडलों के नाम भी चिह्नित कर दिये हैं.

मालूम हो कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय -2 के तहत दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की मदद से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदारी करने का निर्णय लिया है. सीएम नीतीश कुमार की पहल पर इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से भेजे गये प्रस्ताव को केंद्र ने हरी झंडी दे दी है.

राज्य में दलहन की खरीदारी के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जायेगी. खरीदारी 15 अप्रैल से की जायेगी. खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

रबी विपणन मौसम 2020-21 के दौरान दलहनी फसलों में चना और मसूर की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होनी है. केंद्र सरकार ने चना और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 -5100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.

Posted by Ashish Jha

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