उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 100 करोड़ का घोटाला, हाईकोर्ट ने कहा- केंद्र दो हफ्ते में दायर करे जवाबी हलफनामा

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में एक सौ करोड़ रुपये के हुए घोटाले के मामले में केंद्र सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए एक माह का समय देने की मांग कोर्ट से की, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को नामंजूर करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 26, 2023 10:45 PM

पटना हाइकोर्ट ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में एक सौ करोड़ रुपये के हुए घोटाले में केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति पीबी बैजन्त्री और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने नवनीत कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.

आर्थिक अपराध इकाई से याचिकाकर्ता ने की थी घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकायत

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने बैंक के वरीय अधिकारियों द्वारा किये गये घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकायत राज्य सरकार की आर्थिक अपराध इकाई (इओयू ) से की थी. इओयू ने गत वर्ष 20 दिसंबर को विस्तृत जांच के लिए इडी को पत्र भेजा था.

दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश

कोर्ट में मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए एक माह का समय देने की मांग कोर्ट से की, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को नामंजूर करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. इसक एसाथ ही कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी को भी दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

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सीबीआइ से जांच कराने का अनुरोध

गौरतलब है कि गत वर्ष मार्च माह में मुजफ्फरपुर के कोर्ट के आदेश पर काजी मुहम्मदपुर थाना में सौ करोड़ रुपये घोटाले की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, लेकिन केस में कोई प्रगति नहीं हुई .इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर कर इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने का अनुरोध किया है.

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