स्वरोजगार के लिए अब खरीदें बस, बिहार सरकार देगी पांच लाख रुपये का अनुदान, इस तारीख तक करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन का समय छह से 27 दिसंबर तक तक दिया गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि योजना का विस्तार भी किया जायेगा. ताकि सुदूर गांव भी जिला मुख्यालय से जुड़ सकें. उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सकें, इसके लिए जागरूकता अभियान जरूरी है.
पटना. परिवहन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रखंड स्तर पर अभियान शुरू किया गया है. साथ ही, 28 दिसंबर तक डीटीओ कार्यालय को प्रखंडवार वरीयता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन का समय छह से 27 दिसंबर तक तक दिया गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि योजना का विस्तार भी किया जायेगा. ताकि सुदूर गांव भी जिला मुख्यालय से जुड़ सकें. उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सकें, इसके लिए जागरूकता अभियान जरूरी है.
सासाराम में आवेदन के लिए जागरुकता अभियान चलाया गया
बुधवार को सासाराम में लोगों को स्वरोजगार करने सहित प्रखंडों व सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से आमजन को जोड़ने के उद्देश्य से सरकार की ओर से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना संचालित की गयी है. इसके तहत लाभुकों को बस खरीदने पर प्रति बस पांच लाख रुपये तक की राशि अनुदान मिलेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए जिले में आवेदन करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गयी है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर तक निर्धारित है. यदि इस योजना का लाभ लेना है, तो ऐसे लोगों को उक्त निर्धारित समय अवधि के अंदर आवेदन करना होगा. इसके लिए जिला परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है.
आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू
नोटिफिकेशन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से लेकर आवेदन करने के लिए जरूरी कागजात व पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गयी है. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि आमजन को स्वरोजगार करने से लेकर प्रखंडों व सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू की गयी है. इसके तहत लाभुकों को बस खरीदने पर प्रति बस पांच लाख रुपये की अनुदान राशि दी जायेगी. इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. उक्त निर्धारित समय अवधि तक आवेदन करने वाले लोगों को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
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लाभ के लिए यह होनी चाहिए योग्यता
योजना का लाभ लेने के लिए निम्न योग्यता है. विभाग के अनुसार, उक्त मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभ के लिए न्यूनतम आयु 18 से वर्ष तक होनी चाहिए. साथ ही लाभुकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. लाभुक को किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए. किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी या कर्मी को उक्त योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा किसी प्रखंड में योजना के लाभ लेने के लिए प्रखंड के निवासी होना अनिवार्य है. वहीं, इस योजना का लाभ लेने के लिए संयुक्त रूप से लोग आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने के लिए ये कागजात जरूरी
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेने व आवेदन करने के लिए लाभुक के पास मुख्य पांच प्रकार के कागजातों होना अनिवार्य है. विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेने व आवेदन करने के लिए लाभुक के पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है.
चयन के सात दिनों के बाद मिलेगी राशि
इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर बाकी 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ मिलेगा. यानी प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर पांच लाख का अनुदान दिया जायेगा. विभाग के मुताबिक आवेदकों को चयन के बाद सात दिनों के भीतर राशि सीधे बैंक खाते में भेज दिया जायेगा.
यह होंगे लाभुक
– दो अनुसूचित जाति वर्ग, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक , एक सामान्य वर्ग के लाभुक हैं.
यह है नियम
– वाहन को पांच साल तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं किया जायेगा.बस पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा. यदि बस खरीद ऋण लेकर किया गया है, तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जायेगा.
– लाभुक की उम्र आवेदन की तिथि से 18 साल होना चाहिए. लाइसेंस के साथ कहीं सरकारी सेवा नहीं रहना होगा. लाभुक को संबंधित प्रखंड का निवासी होना चाहिए.
आवेदन के समय यह कागजात जरूरी
– जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, मैट्रिक , आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस