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बिहार में अब प्राइवेट बैंकों में भी जमा हो सकेंगे सरकारी चालान, जानिये क्या है शर्त

राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए बैंकिंग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत अब सरकारी बैंकों के अलावा चुनिंदा निजी बैंकों में भी सरकारी चालान या इस तरह का कोई भी शुल्क जमा किया जा सकता है.

पटना . राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए बैंकिंग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत अब सरकारी बैंकों के अलावा चुनिंदा निजी बैंकों में भी सरकारी चालान या इस तरह का कोई भी शुल्क जमा किया जा सकता है.

सभी निजी बैंकों में यह सुविधा नहीं मिलेगी. इसमें सिर्फ उन्हीं निजी बैंकों में यह सुविधा शुरू की जायेगी, जो रिजर्व बैंक से अधिसूचित हैं. वित्त विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है. साथ ही निजी बैंकों में इस सुविधा को बहाल करने से संबंधित सभी प्रणाली को विकसित कर लिया गया है.

कुछ दिनों इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया जायेगा. इसके बाद सभी विभागों खासकर चालान के माध्यम से जिन विभागों में पेमेंट की व्यवस्था ज्यादा है, उन्हें इस सुविधा को शुरू करने से संबंधित निर्देश दिया जायेगा. निजी बैंकों में चालान जमा करने के लिए वित्त विभाग चुनिंदा और स्थापित निजी बैंकों को सीएफएमएस (कॉम्प्रेहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) प्रणाली से जोड़ देगा.

इन बैंकों को इस सॉफ्टवेयर में एक यूजर आइडी और पासवर्ड मुहैया करायी जायेगी, जिसकी मदद से ये बैंक चालान के रुपये जमा कर सकें और ये रुपये सीधे सरकारी खजाने में पहुंच सकेंगे. इस पूरी प्रणाली की समुचित मॉनीटरिंग वित्त विभाग के जिला और राज्य स्तरीय कार्यालय के स्तर पर किया जायेगा.

रोजाना कितनी संख्या में, कितने रुपये के चालान जमा हुए, इसका पूरा लॉग चार्ट तैयार होगा. रोजाना इसका रिकॉर्ड भी मेंटेंन किया जायेगा. ताकि चालान और इसके तहत जमा होने वाली राशि में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो.

वित्त विभाग के स्तर पर निजी बैंकों में इस तरह की सुविधा बहाल करने को लेकर संबंधित बैंकों की सूची तैयार हो गयी है. इसके आधार पर बैंकों में इस प्रणाली को बहाल कर दी जायेगी.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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