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सड़क पर मेडिकल कचरा फेंका तो अब खैर नहीं, बिहार के इस शहर में चार निजी अस्पतालों पर लगा 18.25 लाख का जुर्माना

नगर निगम ने सामान्य कचरा के साथ मेडिकल कचरा फेकने को लेकर शहर के चार निजी अस्पतालों पर जुर्माना लगाया है. दंड के तौर पर प्रति अस्पताल 18.25 लाख रुपये देने होंगे.

By Prabhat Khabar News Desk | March 11, 2021 11:23 AM

दरभंगा. नगर निगम ने सामान्य कचरा के साथ मेडिकल कचरा फेकने को लेकर शहर के चार निजी अस्पतालों पर जुर्माना लगाया है. दंड के तौर पर प्रति अस्पताल 18.25 लाख रुपये देने होंगे.

एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं किये जाने पर नगर निगम संबंधित अस्पताल के खिलाफ कानूनी कारवाई करेगा.

जिन संस्थाओं पर कारवाई की गयी है, उनमें आरबी मेमोरियल, जगदंबा नर्सिंग होम, शेखर नेत्रालय व हेरिटज हॉस्पिटल शामिल हैं. नगर निगम आयुक्त मनेश कुमार मीणा ने बुधवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि संस्था/प्रतिस्ठान पर बायो मेडिकल अपशिष्ट को जेनरल अपशिष्ट के साथ मिक्स कर पब्लिक प्लेस पर फेंकने एवं मेडिकल अपशिष्ट के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अलोक यह निर्णय लिया गया है.

उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश के तहत व्यवस्था नहीं करने के कारण प्रतिदिन 5000 रुपए दंड की दर से एक वर्ष के लिए जुर्माना लगाया गया है. इस तरह एक वर्ष की जुर्माने की राशि 18,25,000 रुपये होती है.

संबंधित प्रतिष्ठानों को एक सप्ताह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया है. नगर आयुक्त ने बताया कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर विधिक/कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

दरभंगा के अन्य बायो मेडिकल वेस्ट उत्सर्जित करने वाले संस्थानों के लिए यह कठोर चेतावनी है. ऐसी गलती करने वाले संस्थाओं पर अधिष्ठापन की तिथि से 6500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगाया जाएगा.

Posted by Ashish Jha

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