बिहार में अब आरटीओ कार्यालय का चक्कर खत्म, वाहन के कागजात ऑनलाइन जमा करायेंगे डीलर

वाहनों की बिक्री करने के बाद अब डीलरों को कागजात जमा कराने आरटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. वह अब परिवहन विभाग के वाहन-फोर साॅफ्टवेयर के जरिये सभी दस्‍तावेज ऑनलाइन जमा करेंगे. यह व्यवस्था पिछले सप्ताह राज्य में लागू हो गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 15, 2021 6:26 AM

सुबोध कुमार नंदन, पटना. वाहनों की बिक्री करने के बाद अब डीलरों को कागजात जमा कराने आरटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. वह अब परिवहन विभाग के वाहन-फोर साॅफ्टवेयर के जरिये सभी दस्‍तावेज ऑनलाइन जमा करेंगे. यह व्यवस्था पिछले सप्ताह राज्य में लागू हो गयी है.

इसके तहत वाहन विक्रेता द्वारा दस्‍तावेज जमा कराने के बाद लोकल आरटीओ इसकी सघन जांच करेंगे. दस्‍तावेज के वैध पाये जाने पर वाहन खरीदने वाले को स्‍मार्ट आरसी कार्ड जारी किया जायेगा.

वाहन शोरूम के प्रमुख के अनुसार ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने से वाहनों से संबंधित दस्तावेजों के खोने या चोरी होने का खतरा नहीं रहेगा. इसके अलावा किसी तरह की छेड़छाड़ करने पर एक ही क्लिक पर पूरा डाटा सामने आ जायेगा.

पहले वाहनों की बिक्री के बाद डीलर की ओर से तुरंत रजिस्‍ट्रेशन नंबर दिया जाता था. लेकिन, बीमा, आरसी, आइडी और फोटो सहित अन्‍य दस्‍तावेज मैन्युअल जमा करने पड़ते थे. इसके कारण डीलर कई सप्‍ताह के दस्‍तावेज एक साथ जमा करते थे.

इसके कारण आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों पर दवाब बढ़ जाता था और जांच-पड़ताल में सप्ताह भर का समय लग जाता था. इतना ही नहीं, लोगों को वाहन खरीदने के बाद कई दिनों तक आरटीओ कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था.

Posted by Ashish Jha

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