बिहार के सभी राजस्व कर्मचारियों का कार्यालय सरकारी भवन में ही संचालित करने का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने सख्त निर्देश दिया है. ऐसा नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी. इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश सभी अपर समाहर्ता (एडीएम) को दिया गया है. विभागीय मंत्री आलोक मेहता ने अपर समाहर्ताओं की मासिक बैठक इसी हफ्ते पटना के शास्त्रीनगर स्थित कार्यालय में की थी. पिछले दिनों पटना के बिहटा में इसी तरह का मामला सामने आने के कारण इस तरह की सख्ती बढ़ायी गयी है.
इससे पहले भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्धारित स्थान से ही अपने कार्यालय को संचालित करने को कहा था. यह स्थान उनके हल्का में स्थित पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या फिर अन्य कोई सरकारी भवन हो सकता है. किसी गैर सरकारी भवन में यदि राजस्व कर्मचारी का कार्यालय चल रहा है, तो उसे अवैध माना जायेगा. इसकी जानकारी होने पर संबंधित अपर समाहर्ता आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.
बैठक में विभाग के मंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों के बैठने की जगह निश्चित नहीं होने की वजह से रैयत इधर- से -उधर भटकते रहते हैं. उन्होंने एडीएम को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के कार्यालयों के बाहर बोर्ड लगवाएं. बोर्ड इस तरह का हो जो आम लोगों को दिखे. बैठक में उपस्थित पटना के अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि जिले के जिन पंचायतों में भवन बन गया है, वहां पंचायत सरकार भवन में ही राजस्व कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था की गयी है.
बैठक में राजस्व कर्मचारियों पर चल रही विभागीय कार्रवाई के बारे भी चर्चा हुई. सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि अगले हफ्ते की बैठक में आरोपित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ चलने वाली कार्रवाई की सूची और रिपोर्ट विभाग के सचिव जय सिंह को भेज दें.
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बैठक में उपस्थित अपर मुख्य सचिव ने दूसरे चरण के सर्वे के जिलों में टेरीज लेखन (खतियान का सार) के कार्य की प्रगति की समीक्षा की. अधिकतर जिलों में टेरीज लेखन का काम पूरा कर लिया गया है. यह टेरीज लेखन सर्वे शुरू करने से पहले हरेक गांव का लिखा जाता है. नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को टेरीज लेखन के काम में लगाया गया है.