बिहार में एक अप्रैल से नहीं बनाये जायेंगे ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जानिये क्या होगी नयी व्यवस्था

नये नियमों के तहत एक अप्रैल 2021 के बाद केवल ऑनलाइन सत्यापित दिव्यांगता प्रमाणपत्र ही मान्य होंगेे. ऐसी स्थिति में पूर्व से निर्गत ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन सत्यापित किया जाना अनिवार्य है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 30, 2021 12:09 PM

गया . 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में 148597 दिव्यांग हैं. दिव्यांगों के हितों में ध्यान में रखते हुए एक अप्रैल 2021 से कोई भी नया या डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाणपत्र ऑफलाइन निर्गत नहीं किया जायेगा.

एक अप्रैल 2021 तक पुराने दिव्यांगता प्रमाणपत्रों को भी ऑनलाइन सत्यापन करते हुए उन्हें यूडीआइडी कार्ड निर्गत किये जाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जायेगा. इस बाबत समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव व स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के स्तर से आदेश निर्गत किया गया है.

नये नियमों के तहत एक अप्रैल 2021 के बाद केवल ऑनलाइन सत्यापित दिव्यांगता प्रमाणपत्र ही मान्य होंगेे. ऐसी स्थिति में पूर्व से निर्गत ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन सत्यापित किया जाना अनिवार्य है.

इस बाबत डीएम अभिषेक सिंह ने सिविल सर्जन सहित बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक व सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का शत-प्रतिशत ऑनलाइन सत्यापन और दिव्यांगों के लिए यूडीआइडी कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 28 फरवरी तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाये.

डीएम ने उक्त अधिकारियों को विशेष शिविर के आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किया है. डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्रखंड परिसर में ही शिविर स्थल पंचायतवार चिह्नित किया जाये.

विशेष शिविर के नियंत्री पदाधिकारी बीडीओ होंगे. बीडीओ व पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा आवश्यक तैयारी की जायेगी. शिविर का आयोजन प्रत्येक पंचायत में कम से कम दो दिनों के लिए किया जायेगा.

शिविर आयोजन के पहले सभी संबंधित पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे और प्रत्येक पंचायत के लिए बीडीओ एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे. साथ ही एक मॉनीटरिंग सेल का गठन कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे.

डीएम ने बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक को निर्देश दिया है कि बुनियाद संजीवनी सेवा के टूर प्लान के अनुसार पंचायतवार रोस्टर तैयार करेंगे. शिविर में प्राप्त ऑफलाइन आवेदनों व प्राप्त दस्तावेजों व लाभार्थियों की विवरणी को यूडीआइडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. सीएससी के माध्यम से वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य निर्धारित प्रति लाभार्थी 10 रुपये शुल्क पर करायी जा सकती है.

Posted by Ashish Jha

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