पटना. बिहार में पैक्स चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
अधिसूचना के अनुसार 1511 पैक्सों के चुनाव के लिए 15 फरवरी को मतदान होंगे. 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे.
सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे. 3 और 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी.
6 फरवरी को उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले पाएंगे और उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा.
15 फरवरी को सुबह 6:30 से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा. उसी दिन मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी. पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 17 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी.
पैक्स सदस्य चुनाव में प्रत्याशी और मतदाता होते हैं. सभी प्रमंडलीय आयुक्तों से कहा गया है कि वह पैक्स चुनाव के लिए 25 जनवरी तक अपने स्तर पर आब्जर्वर की नियुक्ति कर दें.
नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से 2 बजे तक तय किया जा सकता है. बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत निर्वाचित होने वाले अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पद पर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी.
इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी. इन दो पदों को छोड़कर शेष बचे हुए 10 में से 6 पद आरक्षित होंगे.
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, पिछड़े वर्ग के लिए 2 और अति पिछड़े वर्ग के लिए 2 स्थान रिजर्व होंगे.
Posted by Ashish Jha