PAN-Aadhar Link: 30 जून को पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की समय अवधि समाप्त हो गयी है. अब सभी पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं जो आधार से लिंक नहीं कराये गये हैं. अगर आप इस पैन कार्ड का प्रयोग करते हैं, तो आपको 10 हजार रुपये का फाइन भरना होगा.
वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 30 जून के बाद निष्क्रिय हुए पैन कार्ड को पुन: एक्टिवेट कराने के लिए इ-फाइलिंग पोर्टल के जरिये एक हजार रुपये का पेमेंट करना होगा. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अवधि तक यानी 30 दिन तक पैन निष्क्रिय रहेगा. इसके बाद लगभग एक माह के बाद पुन: पैन कार्ड प्रयोग कर पायेंगे. लेकिन लोगों को एक हजार रुपये नहीं, बल्कि 6 हजार रुपये का झटका लगेगा.
खेतान ने बताया कि पैन और आधार को लिंक नहीं करने के कारण जिन लोगों का पैन कार्ड एक जुलाई से निष्क्रिय हो गया है. उन्हें सबसे बड़ा नुकसान आइटीआर फाइल करने पर होगा. आइटीआर फाइल करने के लिए आपको पैन की जरूरत पड़ेगी. इसे पुन: एक्टिवेट करने में एक हजार रुपये पेमेंट करना होगा. लेकिन इस प्रक्रिया में एक माह का वक्त लगेगा. एक जुलाई से वैसे टैक्सपेयर का पैन, जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, ऐसे पैन कार्ड के विरुद्ध कोई रिफंड नहीं किया जायेगा.
सीए आशीष अग्रवाल ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. अगर चूके तो पांच हजार रुपये लेट फाइन जमा करना होगा. ऐसे में अगर आप पैन कार्ड एक्टिवेट कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पांच हजार रुपये आइटीआर की लेट फाइन और एक हजार रुपये आधार पैन लिंक कराने के लिए जमा करने होंगे. इस तरह छह हजार रुपये का पेमेंट करना होगा.
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सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट –incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जायें.
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इसके बाद लिंक सेक्शन में आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा उसे चुनें.
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अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें.
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व्यू लिंक आधार स्टेटस, विकल्प पर क्लिक करें.
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स्क्रीन आपको पैन-आधार लिंक की स्थिति दिखायेगी.