सीवान. हाल ही में कोरोना काल में संपन्न हुए बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों को ऑन लाइन नामांकन पत्र भरने की आजादी दी थी, लेकिन उस नामांकन पत्र को प्रिंट करके ऑफलाइन जमा करने की अनिवार्यता भी थी. ठीक इसी तरह का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार पंचायत चुनावों में भी दिया जा सकता है. इसकी तैयारी की जा रही है.
पंचायती राज चुनाव त्रिस्तरीय होते हैं. जिला परिषद सदस्यों का चयन, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के साथ वार्ड सदस्यों एवं पंचों का चयन किया जाता है. जिला परिषद के लिए एसडीएम को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है तो मुखिया-सरपंच-पंचायत समिति वार्ड एवं पंच चुनाव के लिए बीडीओ को निर्वाची अधिकारी बनाया गया है.
इन सभी पदों के लिए ऑन लाइन नामांकन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद उसके पोर्टल पर नामांकन फार्म जारी किया जाएगा और तय तारीख तक ही कार्यशील रहेगी. इस दौरान ऑन लाइन नामांकन करने वाले प्रत्याशी का पत्र सीधे पटना कार्यालय पहुंचेगा जहां से संबंधित जिला को भेजा जाएगा जिला से संबंधित प्रखंड कार्योलयों को ऑन लाइन भेजा जाएगा.
सीवान में पंचायती राज विभाग ने बूथों के निर्धारण को लेकर तय मानकों के तहत विभाजन का कार्य प्रारंभ कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक बूथ पर अधिकतम 800 मतदाताओं को शामिल करना है. इसमें 25 मतदाताओं को इस आधार पर जोड़ा जा सकता है कि उसमें पूरा एक टोला या वार्ड शामिल है. अगर किसी टोले-वार्ड से एक परिवार के चार सदस्य का नाम मुख्य बूथ में है और चार सदस्यों के नाम सहायक बूथ पर चला जाए तो ऐसी स्थिति में वहां मतदाताओं की संख्या 25 से 50 तक बढ़ाने की छूट है.
विभाग का आदेश है कि जिला स्तर पर उन सभी पंचायतों के बूथों की मतदाताओं की संख्या का अवलोकन और उसका विभाजन 19 फरवरी तक पूरा होकर प्रकाशित हो जाना चाहिए. यह कार्य भी जिला प्रशासन ने समय पर करने का दावा किया है. इसका भी प्रकाशन होगा और दो दिनों में प्रखंड कार्यालयों में इसकी जानकारी हासिल की जा सकती है. इस संबंध में पूछे जाने पर पंचायती राज पदाधिकारी राजकुमार गुप्ता का कहना है कि विभाग निश्चित समय पर सहायक बूथों की संख्या और मतदाता सूची अनुरूप उसका भौतिक स्वरूप तैयार कर लिया है.
Posted by: Radheshyam Kushwaha