एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जहां एक मामले में एक वर्ष की सजा सुनायी, वहीं एक दूसरे मामले में उन्हें बरी कर दिया. एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद फुलवारीशरीफ थानाकांड संख्या 840 /2004 में चोरी का सामान रखने के जुर्म में पप्पू यादव को दोषी करार दिया और एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह के जेल की सजा अलग से भुगतनी होगी.
आरोप के अनुसार, आठ दिसंबर, 2004 को बेऊर जेल में की गयी छापेमारी के दौरान जेल के हॉस्पिटल वार्ड से पप्पू यादव के पास से मोबाइल फोन व इयरफोन बरामद किये गये थे. वहीं, दूसरे मामले में आरपीएफ थाना कांड संख्या 35/ 2018 में पप्पू यादव पर नाजायज मजमा बनाकर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर धरना-प्रदर्शन कर ट्रेन परिचालन बाधित करने का आरोप था. इसमें अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. यह मामला चार मार्च, 2018 को आरपीएफ थाने में दर्ज हुआ था. वहीं कोर्ट ने आगजनी करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले (गर्दनीबाग थानाकांड संख्या 766/ 2000) में पप्पू यादव का बयान कलमबंद किया