Loading election data...

एनटीपीसी रोड से जुड़ेगा पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन, यात्रियों की परेशानी पर हाइकोर्ट में सुनवाई

पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को सभी ओर से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण को लेकर हाइकोर्ट में दायर लोकहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. यह लोकहित याचिका मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध थी.

By Prabhat Khabar News Desk | August 18, 2021 10:05 AM

पटना. पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को सभी ओर से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण को लेकर हाइकोर्ट में दायर लोकहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. यह लोकहित याचिका मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध थी. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलायी गयी थी.

इसमें पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों ओर से जोड़ने की योजना पर विचार हुआ ताकि सभी तरफ से यात्रियों को इस स्टेशन पर आने में सुविधा हो. एनटीपीसी रोड से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने की योजना हैं. इस सड़क की लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर होगी. इस सड़क को बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा.

इस सड़क से तीन और सड़कें मिलती हैं. कोर्ट को बताया गया कि एम्स पटना एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक ले जाने की योजना है, ताकि यात्री सीधे स्टेशन तक पहुंच सकें. पश्चिम की तरफ से दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौड़ा किये जाने और फुट ओवर ब्रिज बनाने की भी योजना है.

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पाटलिपुत्र स्टेशन को चारों तरफ से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण में होने वाले व्यय का ब्योरा अधिकारियों की टीम को देने का निर्देश दिया था. सुनवाई के समय संबंधित अधिकारियों की टीम द्वारा खर्च का ब्योरा और उसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी. इसमें राज्य के नगर विकास व सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व रेलवे के अधिकारी शामिल थे.

स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं का अब भी अभाव

कोर्ट ने महाधिवक्ता ललित किशोर को इन सभी अधिकारियों के साथ इस मामले पर विचार विमर्श करने को कहा है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कोर्ट को यह बताया गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले ही प्रारंभ हो गया, लेकिन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं.

Posted by Ashish Jha

Next Article

Exit mobile version