बिहार में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए 30 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सिटी बसों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है. इसको लेकर परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है. वहीं, वैकल्पिक परिवहन व पटना शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार एवं सार्वजनिक हित में पटना शहरी क्षेत्र में निजी बस संचालकों द्वारा नगर बस सेवा के अंतर्गत संचालित डीजल चालित निजी सिटी बसों को सीएनजी बसों में कनवर्ट करने पर वाहन स्वामियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बिहार स्वच्छ ईंधन चालित योजना को तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है. इस योजना के कार्यान्वयन की अवधि 31 जुलाई 2024 तक होगी.
योजना के तहत निजी बस संचालकों द्वारा पटना नगर बस सेवा के अंतर्गत परिचालित 24 प्लस डी बैठक क्षमता तक डीजल सिटी बसों को 24 प्लस डी तक बैठान क्षमता के सीएनजी चालित बसों से कन्वर्ट करने के लिए शर्तों को पूरा करने पर वित्तीय सहायता दी जायेगी.
यह है लक्ष्य लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभुकों का चयन पुराने वाहन की उम्र के आधार पर होगा. वहीं अधिक उम्र के वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी. प्रथम चरण में पटना जिला में 121 लाभुकों का चयन किया जायेगा. योजना के अंतर्गत वाहन के एक्स शो रूम मूल्य का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7.50 लाख रुपया मात्र प्रति वर्ष अनुदान स्वरूप वाहन स्वामी को देय होगा. लाभुक वाहन स्वामी द्वारा पटना शहर में परिचालित पुराने डीजल चालित सिटी बस के स्थान पर सीएनजी चालित बस के क्रय के लिए अनुदान के लिए जिला परिवहन कार्यालय पटना, इस योजना से जुड़नेके लिए जिलों में आवेदन के साथ कागजात जमा करना होगा.