कोरोना के 65 एक्टिव केस के बाद पटना जिला प्रशासन अलर्ट, जानिये डीएम ने क्या-क्या दिये निर्देश

जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना से पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में आवश्यक निर्देश दिये गये.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 12, 2021 7:36 PM

पटना. जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना से पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में आवश्यक निर्देश दिये गये. जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना की आगामी लहर के प्रभाव को देखते हुए लोगों को सजग एवं सावधान रहने की जरूरत है, किंतु घबराना नहीं है.

कोरोना की प्रवृत्ति के हर पहलू पर प्रशासनिक स्तर पर पूरी नजर रखी जा रही है तथा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है. जिले में एक्टिव केस की संख्या 65 है. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को भी अलर्ट मोड में रहने तथा आगे की तैयारी रखने का निर्देश दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सके.

15 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर के रूप में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कंपलेक्स को शुरू करने का निर्देश दिया गया है, ताकि आवश्यकता के अनुरूप आइसोलेशन सेंटर के रूप में इसका उपयोग किया जा सके.

इस सेंटर की क्षमता 110 बेड की है. यद्यपि कोरोना के मामले की संख्या अभी कम है, तथापि कांटेक्ट ट्रेसिंग सेल को जिला स्वास्थ्य समिति में ही शुरू करने हेतु कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त कोरोना कंट्रोल रूम/ टेलीमेडिसिन सेंटर को भी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में दो पाली में सोमवार से शुरू करने को कहा.

टेस्टिंग एवं रिपोर्टिंग की प्रक्रिया भी सरल एवं सहज है. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 52 पीएचसी, सीएचसी, यूपीएचसी में कोई भी व्यक्ति जाकर अपना सैंपल दे सकता है तथा उन्हें 24 घंटे में रिपोर्ट भी मिल जाएगा. साथ ही 5 मोबाइल टीम को भी सक्रिय बनाया गया है, जो भ्रमणशील रहकर सैंपल लेकर टेस्टिंग करेगी.

कोविड मानक के तहत मास्क का अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित कराने हेतु पांच धाबा दल का गठन करने तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मायकिंग करने तथा लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है. साथ ही सिटी बसों में भी मास्क के प्रयोग का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को सिटी बस मालिक के साथ बैठक करने तथा अनुपालन कराने का निर्देश दिया है.

Posted by Ashish Jha

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