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नालंदा के बाद पटना के DM ने भी केके पाठक के आदेश को किया नजरअंदाज, इस दिन तक बढ़ा दी स्कूलों की छुट्टी

पटना जिला प्रशासन ने स्कूल के साथ साथ वर्ग आठ तक के कोचिंग क्लासेस को भी बंद रखने का निर्देश दिया है. क्लास नौ से ऊपर की पढ़ाई स्कूलों में सुबह नौ से दोपहर 3:30 बजे तक होगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 22, 2024 8:40 AM

राजधानी पटना में ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने जिले के सभा सरकारी और प्राइवेट स्कूल ( प्री-स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में क्लास आठ तक की पढ़ाई को 23 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक का पत्र जारी होने के एक दिन बाद ही पटना के डीएम ने यह आदेश जारी किया है. जबकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक का पत्र जारी होने के बाद प्रदेश के कई जिलों के डीएम ने शीतलहर को लेकर स्कूलों को बंद रखने के अपने आदेश को वापस ले लिया है. दरअसल,केके पाठक ने शनिवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त को लिखे पत्र में बात-बात पर स्कूल बंद करने की परंपरा को खत्म करने की बात कही थी.

पटना जिला प्रशासन ने स्कूल के साथ साथ वर्ग आठ तक के कोचिंग क्लासेस को भी बंद रखने का निर्देश दिया है. क्लास नौ से ऊपर की पढ़ाई स्कूलों में सुबह नौ से दोपहर 3:30 बजे तक होगी. डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है. बोर्ड परीक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी के साथ विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा. इससे पहले 17 जनवरी से 20 जनवरी तक सभी क्लास आठ तक की पढ़ाई बंद करने का आदेश जारी हुआ था.

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केके पाठक ने प्रशासन को क्या दिए थे निर्देश

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि स्कूल बंद करने के लिए जब शीतलहर में जिला प्रशासन की ओर से कोई आदेश निकाला जाता है, तो वह पूरे जिले पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले दिनों शीतलहर के कारण स्कूल बंद करने का आदेश जहां भी निकाला गया है, उसे वापस लिया जाए.

बात-बात पर स्कूल बंद करने की परंपरा खत्म हो

जहां तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है, इस विभाग ने इन विद्यालयों की समयावधि नौ बजे से पांच बजे तक तय की है. इस समय को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने से पहले शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए. बात-बात पर विद्यालयों को बंद रखने की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए.

क्या शीतलहर केवल स्कूलों में ही गिरती है?

केके पाठक ने कहा है कि जिला दंडाधिकारियों ने जिस तरह का आदेश धारा-144 में पारित किया है. उसमें केवल विद्यालय को ही बंद किया गया है, लेकिन अन्य संस्थानों, मामलों का जिक्र नहीं किया गया है. जैसे कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थानों आदि की गतिविधियों अथवा समय को नियंत्रित नहीं किया गया है. ऐसे में जिला प्रशासन से यह पूछा जा सकता है कि ये कैसी सर्दी, शीतलहर है, जो केवल विद्यालयों में ही गिरती है और कोचिंग संस्थानों में नहीं गिरती है. इन कोचिंग में हमारे ही विद्यालयों के बच्चे कक्षा चार से लेकर 12 तक के पढ़ने जाते ह

नालंदा में आठवीं तक के स्कूल 23 तक बंद

शीतलहर को देखते हुए जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने चौथी बार जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्रछात्राओं का पठन-पाठन 23 जनवरी तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है.

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