पटना-डोभी फोरलेन को लेकर हाईकोर्ट का आया नया आदेश, हाजीपुर-छपरा नेशनल हाइवे से जुड़ा बड़ा अपडेट भी जानिए..
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के दो बड़े सड़क प्रोजेक्ट को लेकर सुनवाई की है. पटना-डोभी राजमार्ग निर्माण पर 19 जनवरी, 2024 तक मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश एनएचएआइ को दिया गया. वहीं हाजीपुर-छपरा नेशनल हाइवे पर भी कोर्ट ने संबंधित कंपनी को निर्देश दिया है.
Bihar Road Projects: बिहार की कई सड़क परियोजनाओं का काम लंबित है. लोगों को इन सड़कों के तैयार होने का बेसब्री से इंतजार है. पटना-डोभी राजमार्ग (Patna Dobhi Road Project) का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है लेकिन लिंक रोड नहीं तैयार होने की वजह से वहां लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है. हाजीपुर-छपरा नेशनल हाइवे (Hajipur Chhapra Four Lane) का भी काम अधूरा है. इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाली कंपनी बेहद सुस्त रफ्तार से काम कर रही है और गंडक नदी पर पुल निर्माण लगभग बंद है.
पटना-गया-डोभी नेशनल हाइवे निर्माण पर हाईकोर्ट की सुनवाई
पटना-गया-डोभी नेशनल हाइवे निर्माण मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. दरअसल, चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में प्रतिज्ञान संस्था द्वारा दायर लोकहित याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. कोर्ट ने एनएचएआइ को कहा कि वह 19 जनवरी, 2024 तक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे. इसके पहले कोर्ट ने गया और जहानाबाद जिले के डीएम को निर्देश दिया था कि वे सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करें. इससे पूर्व एनएचएआइ ने हलफनामा दायर कर धनराशि व्यय किये जाने का ब्योरा डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर (डीएफसी) के अधिकारियों को दिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि सड़क निर्माण का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, लेकिन लिंक रोड नहीं बनने के कारण वहां लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि जितनी दूर तक सड़क निर्माण कार्य हो चुका है, उतनी दूर तक आवागमन की व्यवस्था कर दी जाये.
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हाजीपुर-छपरा नेशनल हाइवे निर्माण को लेकर निर्देश..
हाजीपुर-छपरा एनएच के निर्माण में हो रही देरी पर पटना हाइकोर्ट ने निर्माण कंपनी को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई पर प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. कोर्ट ने कहा कि गंडक नदी पर बनने वाले पुल के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध करायें. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने सत्यम शिवम सुंदरम की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कंपनी काम के प्रति काफी सुस्त है. काम की रफ्तार काफी धीमी है. गंडक नदी पर बनने वाले पुल का निर्माण लगभग बंद है.
निर्माण कंपनी ने कोर्ट को क्या बताया..
वहीं, हाजीपुर-छपरा एनएच निर्माण करने वाली कंपनी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुल पर एक स्पैन को चढ़ाने और इसे सेट करने में 21 दिनों का समय लगता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि पिछले तीन माह में कितने स्पैन चढ़ाये गये, इसकी पूरी जानकारी दें. निर्माण कंपनी ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया है कि अंजानपीर के समीप ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है. जबकि सच्चाई यह है कि एक लेन पुल का निर्माण किया गया है और उस पर हल्के वाहन आने-जाने की अनुमति दी गयी है . कोर्ट ने निर्माण कंपनी को हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की.
एनएचएआइ के चेयरमैन ने सीएम को दिलाया है भरोसा
बता दें कि एनएचएआइ के चेयरमैन संतोष कुमार यादव हाल में बिहार दौरे पर आए थे. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और सड़क निर्माण को लेकर बातचीत की थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें लंबित सड़क योजनाओं को जल्द पूरा करने को कहा था. जिन सड़कों पर उन्होंने चर्चा की थी उसमें पटना-गया-डोभी नेशनल हाइवे भी शामिल था. जिसके बाद एनएचएआइ के चेयमैन ने सीएम को भरोसा दिलाया था कि इस राजमार्ग के काम को फरवरी 2024 में पूरा कर लिया जाएगा. करीब डेढ़ दर्जन नेशनल हाइवे परियोजनाओं की समीक्षा एनएचएआइ के चेयरमैन ने अधिकारियों के साथ की थी. बताते चलें कि पटना हाईकोर्ट इस सड़क प्रोजेक्ट पर लगातार सुनवाई कर रहा है और निर्देश लगातार जा रहा है. पिछले साल 2022 में भी इस मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए थे.