पटना-गया-डोभी NH निर्माण में हो रही देरी पर हाई कोर्ट नाराज, मामले की जांच के लिए वकीलों की टीम गठित
Patna-Gaya-Dobhi NH: पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रहे विलंब हाई कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इस मामले की जांच के लिए वकीलों की एक टीम गठित की है. टीम निरीक्षण करने के बाद अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.
Bihar news: पटना हाइकोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रहे विलंब पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इस मामले की जांच के लिए वकीलों की एक टीम गठित की है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में प्रतिज्ञा नामक संस्था की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
अधिवक्ता मनीष कुमार टीम के साथ करेंगे निरीक्षण
कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता मनीष कुमार इस टीम के साथ पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य का जाकर निरीक्षण करेंगे. टीम के सदस्य अलग अलग निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे. कोर्ट ने कहा कि निरीक्षण के दौरान वकीलों की सहायता के लिए संंबंधित जिले के अधिकारीगण मौजूद रहेंगे. यह टीम निरीक्षण करने के बाद अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.
कॉन्ट्रेक्टर को लगायी फटकार
कोर्ट ने कार्य की धीमी गति पर कॉन्ट्रेक्टर को फटकार लगायी. कोर्ट ने कग की जो स्थिति है उससे यह स्पष्ट है कि तय समय सीमा के अंदर सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पायेगा.
31मार्च, 2023 तक बनाना था सड़क मार्ग
गौरतलब है कि इस सड़क का निर्माण 31मार्च ,2023 तक पूरा कर लेना हैं. सुनवाई के समय एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी भी कोर्ट में उपस्थित थे. उन्होंने कोर्ट को कहा कि हो सकता है कि इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने में दो तीन माह का और विलंब हो लेकिन इसे जल्द पूरा करने का कोशिश किया जायेगा.
कोर्ट ने कहा कि जितने भी आदमी और मशीनों की जरूरत हो,उन्हें इस सड़क निर्माण के कार्य में लगा कर समय पर कार्य पूरा किया जाये. इस मामलें पर अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को की जायेगी.