पटना. पटना हाइकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच सही तरीके से कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ ही एडवोकेट जनरल को कहा कि अगली सुनवाई में कोर्ट को यह बताएं कि यह याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मुंबई में लॉ के अंतिम वर्ष के छात्र द्विवेंद्र देवतादिन देबे द्वारा इस मामले की सीबीआइ जांच के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किसी को भी नोटिस जारी करने से इन्कार कर दिया था. साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया था कि मामले की सुनवाई लंबित रहने के दौरान भी कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी.
इस याचिका में कहा गया कि यदि पटना हाइकोर्ट सीबीआइ की जांच को संतोषजनक नहीं पाती है, तो कोर्ट सीबीआइ के निर्देशित और केंद्र सरकार को नये सिरे से सही दिशा में जांच करने का निर्देश दे.
Posted by Ashish Jha