राज्य सरकार की ओर से हाइकोर्ट को बताया गया कि जानकारी के अभाव में झंझारपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अविनाश कुमार (प्रथम ) के खिलाफ झंझारपुर पुलिस द्वारा दर्ज कराएं गये प्राथमिकी को वापस लेने और इस मुकदमे को बंद किये जाने के लिये दिये गये आवेदन पर संबंधित कोर्ट द्वारा आदेश पारित करते हुए इसे बंद कर दिया गया है . राज्य सरकार द्वारा इस मामले को बंद करने के लिये एक क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को दिया गया था. यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से राजन गुप्ता और न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ को दी गयी.
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दिये गए इस जानकारी के बाद इसे निष्पादित कर दिया . पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि वे निचली अदालतों में पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक कमिटी गठित करने का निर्देश दें ताकि भविष्य में न्यायिक अधिकारियों के साथ ऐसी घटना घटित नहीं हो. मालूम हो कि झंझारपुर के अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अविनाश कुमार (प्रथम) के साथ घोघरडीह पुलिस के दो पुलिस अधिकारियों द्वारा घटित घटना की लिखित रिपोर्ट मधुबनी के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 18 नवंबर, 2021 को हाइकोर्ट को भेजा गया था . उनके द्वारा भेजे गये रिपोर्ट के बाद मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर न्यायाधीश राजन गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 18 नवंबर, 2021 को रात में ही इस मामले सुनवाई की थी और राज्य के डीजीपी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगा था और इसकी सुनवाई शुरू की थी .