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पटना हाईकोर्ट ने दी 107 मदरसों को अनुदान देने की अनुमति, 2300 से अधिक मदरसों को अनुदान देने पर लगी थी रोक

हाइकोर्ट ने राज्य के 2300 से अधिक मदरसाें की जांच का आदेश देते हुए इन संस्थानों को मिलने वाले सभी वित्तीय अनुदान ऊपर रोक लगा दिया था. जिसके बाद 268 मदरसा संस्थानों की जांच पूरी हो गयी है, जिसमें 107 मदरसा सभी शर्तों को पूरा करते हुए अनुदान योग्य पाये गये हैं.

बिहार राज्य मदरसा कानून की शर्तों को पूरा कर रहे 107 मदरसों को वित्तीय अनुदान देने की अनुमति पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को दे दी है. चीफ जस्टिस के विनोद चन्द्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अलाउद्दीन बिस्मिल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया गया है.

2300 से अधिक मदरसाें के वित्तीय अनुदान पर लगाई गई थी रोक

हाइकोर्ट की खंडपीठ ने 24 जनवरी, 2023 की इसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के 2300 से अधिक मदरसाें की जांच का आदेश देते हुए इन संस्थानों को मिलने वाले सभी वित्तीय अनुदान ऊपर रोक लगा दिया था.

268 मदरसा संस्थानों की जांच पूरी

कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि कोर्ट को बताया कि अब तक 268 मदरसा संस्थानों की जांच पूरी हो गयी है, जिसमें 107 मदरसा सभी शर्तों को पूरा करते हुए अनुदान योग्य पाये गये हैं. शेष 161 संस्थानों में मामूली गड़बड़ी पाते हुए उन्हें त्रुटियों को सुधारने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है. इस संंबंध में राज्य सरकार ने हलफनामा भी दायर किया.

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21 जून को होगी अगली सुनवाई

एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से कहा कि कानूनी शर्तों को पूरा करने वाले 107 मदरसों को फिलहाल अनुदान देने की अनुमति दी जा सकती है. शेष 161 मदरसा को सशर्त अनुदान देने की अनुमति कोर्ट ने दी है. कोर्ट ने अन्य मदरसों की जांच में तेजी लाने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई फिर 21 जून को होगी.

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