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यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट बड़ी राहत, हथकड़ी मामले में मिली जमानत

बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को हाइकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. न्यायाधीश सुनील कुमार पंवार की एकल पीठ ने मनीष कश्यप द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | December 20, 2023 9:29 PM

पटना. हथकड़ी लगाकर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर उसे वायरल किये जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को हाइकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. न्यायाधीश सुनील कुमार पंवार की एकल पीठ ने मनीष कश्यप द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. बिहार में दर्ज सभी मामलों में मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है, लेकिन मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने को लेकर संशय बरकरार है.

हथकड़ी पहनकर तस्वीर शेयर करने का है आरोप

मनीष कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में ट्रेन में हथकड़ी लगाये पुलिस द्वारा ले जाते हुए फोटो यूट्यूब पर अपलोड कर उसे प्रसारित कर दिया था. इस मामले को लेकर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई इओयू ने 12 मार्च , 2023 में प्राथमिक की संख्या 5/ 2023 मनीष कश्यप के विरुद्ध दायर की थी. जिसमें उसने जमानत की अर्जी दायर की थी.

जेल से बाहर आने को लेकर अभी संशय की स्थिति

मनीष कश्यप की जेल से रिहाई को लेकर अलग-अलग दावे किये जा रहे हैं. मनीष कश्यप के भाई ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि मनीष गुरुवार को जेल से रिहा हो सकते हैं. हालांकि, मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में जो मामला दर्ज किया गया है, उसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है. ऐसी स्थिति में इस मामले में जमानत मिल जाने के बाद भी मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे. वैसे बिहार में दर्ज दो मामलों में पटना हाई कोर्ट से मनीष को जमानत मिल गई है.

बेतिया कोर्ट से मिल चुका है बेल

मनीष पटना सिविल कोर्ट से सभी मामलों में बेल पहले ही मिल चुका था. बेतिया कोर्ट से भी बेल मिल चुका था. एक मामला पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग था, जिसमें आज बेल मिल चुका है. अब मनीष पर बिहार में कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें उसे बेल लेना है. ऐसे में उनका जेल से निकलना तय था, लेकिन बिहार से बाहर दर्ज मामले में उसे जमानत लेना होगा.

परिवार में जश्न का माहौल

वैसे मनीष कश्यप के चैनल सचतक के अनुसार अब पटना हाई कोर्ट से बेल के कागजात सिविल कोर्ट में जाएगा. उसके बाद कल यानी गुरुवार को सिविल कोर्ट में बेलर भरा जाएगा. फिर सिविल कोर्ट से बेऊर जेल में रिकॉल जाएगा. इसके बाद वह छूटेगा. मणि द्विवेदी के अनुसार मनीष कश्यप शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं. सोशल मीडिया में ऐसी खबर आने के बाद मनीष कश्यप के परिवार में जश्न का माहौल है. इसके साथ ही मनीष कश्यप के फैंन्स भी अपने अंदाज में खुशी का इजहार कर रहे हैं.

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मार्च में किया था सरेंडर

तमिलनाडु के फेक वीडियो केस में मनीष कश्यप ने इसी साल 18 मार्च को सरेंडर किया था. इसके बाद वह कुछ दिन मदुरई जेल और फिर बेऊर में बंद रहा. तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी थी. इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जब इस केस में छापेमारी शुरू हुई तो कई दिनों तक गिरफ्तारी के डर से मनीष कश्यप बिहार छोड़कर फरार हो गया था. उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी हुई थी.

30 मार्च को ले गयी थी तमिलनाडु पुलिस

बेतिया पुलिस ने 18 मार्च को दूसरे केस में मनीष के घर की कुर्की जब्ती शुरू की तो उसने स्थानीय थाने में सरेंडर किया. उसी दिन पटना से गई ईओयू की टीम ने उसे अपने केस में कब्जे में लिया था. रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की और उसे जेल भेज दिया था. मनीष कश्यप के सरेंडर करने के तुरंत बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम पटना पहुंची थी. 30 मार्च को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई थी. हालांकि अगस्त में उन्हें वापस पटना लाया गया, जिसके बाद बेतिया कोर्ट ने मनीष को बिहार की जेल में ही रखने के आदेश दिया. तब से मनीष कश्यप पटना के बेऊर जेल में बंद है.

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