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बिहार STET में गलत प्रश्नों के मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, BSEB को दिया निर्देश, इन पर होगी कार्रवाई

बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए 18 अक्टूबर 2020 को बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत फिजिक्स विषय की परीक्षा ली गयी थी. इसमें कुछ प्रश्नों के दिए गए विकल्प को लेकर रीत याचिका दायर की गई थी. मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बिहार बोर्ड को आदेश दिया. जानिए क्या...

By Anand Shekhar | October 10, 2023 6:05 PM

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्नों के पूछे जाने के मामले पर सुनवाई की. इस मामले को लेकर प्रकाश चंद्र एवं अन्य द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी. जिस पर न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले में कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) को कहा कि वह एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट अगली सुनवाई में कोर्ट में प्रस्तुत करें. इसके साथ ही एक हलफनामा दायर कर फिजिक्स विषय के उत्तरों के विकल्पों के संबंध में भी कोर्ट को जानकारी दे.

18 अक्टूबर 2020 को हुई थी परीक्षा

इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता रितिका रानी कोर्ट में दलील पेश कर रही हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गयी थी. 18 अक्टूबर 2020 को फिजिक्स विषय की परीक्षा ली गयी थी. इसमें समान्य ज्ञान का प्रश्न संख्या 9, 13,16 और 47 व फिजिक्स का प्रश्न संख्या 59 था. इन प्रश्नों के उत्तर के लिए जो विकल्प दिया गया था वह गलत था.

इन लोगों ने तैयार किया था उत्तर का विकल्प

रितिका रानी ने बताया कि फिजिक्स विषय के उत्तरों का विकल्प बी डी कालेज पटना के फिजिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. हरिंशु मीरन सिंह, बी एड कालेज पटना के फिजिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. पी के वर्मा, मगध विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. संजीव कुमार पाण्डेय और बीएनएमयू मधेपुरा के शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. बुद्ध प्रिय ने तैयार किया था.

एसोसिएट प्रोफेसरों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहली बार स्वीकार किया है कि एक्सपर्ट कमेटी ने उत्तरों के गलत विकल्प बनाये. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन एसोसिएट प्रोफेसरों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी जिन्होंने गलत उत्तर विकल्प के रूप में दिये.

याचिका में की गई थी ये मांग

याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में गलत उत्तर विकल्पों को एक्सपर्ट कमिटी को सौंपने की मांग की गई थी. इसके साथ ही उत्तरों के गलत विकल्पों के लिए पांच अंक दे कर योग्यता सूची बनाये जाने की मांग का अनुरोध किया गया था.

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एक्सपर्ट कमिटी ने जांच में आरोपों को पाया सही

कोर्ट को बताया गया कि जब इन गलत उत्तरों के विकल्पों को एक्सपर्ट कमिटी को भेजा गया तो इसमें यह पाया गया कि लगाए गए यह आरोप सही हैं. इसके बाद बड़े एक्सपर्ट कमेटी को इसके जांच का जिम्मा दिया गया. इस कमेटी ने पाया कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के फिजिक्स विषय में उत्तरों के विकल्प गलत थे. इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उन प्रोफेसरों को 16 सितम्बर 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिन्होंने गलत उत्तरों के विकल्प बनाये थे.

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2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम फिर से किए जाएंगे प्रकाशित

हाइकोर्ट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन करा कर नए सिरे से 2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे. साथ ही इसके लिए जिम्मेदार प्रोफेसरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. इस मामलें पर दुर्गा पूजा अवकाश के दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जायेगी.

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