Bihar news: पटना हाइकोर्ट ने गायघाट स्थित आफ्टर केअर होम में रहनेवाली महिलाओं के साथ बर्बरता व दुर्व्यवहार के मामले की सुनवाई करते हुए अब तक की जांच पर असंतोष जताया. जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस नवनीत कुमार पांडे की खंडपीठ ने कहा कि जांच जिस आधार पर की जानी चाहिए, उस आधार पर नहीं की गयी है.
कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने इस मामले में खानापूर्ति की है. इतने महत्वपूर्ण मामले की जांच गंभीर और वैज्ञानिक तरीकों से की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी है. सुनवाई के दौरान एसआइटी की प्रमुख एएसपी काम्या मिश्रा भी मौजूद थीं.
कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित करते हुए जांच अधिकारी को कहा कि ऐसे गंभीर मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए. मामले की गहराई से जांच करते हुए दोषी अधिकारियों की पहचान की जाये, ताकि उन्हें इसकी सजा मिल सके .
बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एसआईटी टीम का नेतृत्व करने वाली पुलिस अधिकारी को कोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था.