कोरोना से निपटने के लिए पटना HC की पहल, PIL समेत अन्य मामलों की सुनवाई 31 तक नहीं
पटना हाईकोर्ट में केवल जरूरी जमानत अर्जियों पर ही होगी सुनवाई
पटना : बिहार में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पटना हाइकोर्ट ने भी पहल की है. इसी कड़ी में तीन अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति और महाधिवक्ता के साथ विचार-विमर्श के बाद चीफ जस्टिस संजय करोल सहित अन्य जजों ने रविवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि अगले 31 मार्च तक कुछ जज केवल जमानत अर्जियों पर ही सुनवाई करेंगे. पीआइएल समेत अन्य सभी मामलों की सुनवाई स्थगित रहेगी. बहुत जरूरी मामले को छोड़कर नये मामले दायर नहीं किये जायेंगे. कोर्ट परिसर में केवल वही वकील आयेंगे जिनके मामले की सुनवाई होनी है.
कोर्ट परिसर में आम लोगों का प्रवेश वर्जित
महाधिवक्ता ललित किशोर से भी कहा गया है कि आगामी 31 मार्च तक सरकार की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया जाये, जिसको लेकर किसी को कोर्ट आना पड़े.वर्मा ने बताया कि हाइकोर्ट परिसर स्थित अस्पताल को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है. पूरे परिसर को साफ कर गंदगी मुक्त करने का काम भी किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि समिति में लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर, महासचिव राजीव कुमार सिंह, बार एसोसिएशन के महासचिव मुकेश कांत भी शामिल थे. बाद में चीफ जस्टिस संजय करोल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला जजों से बात कर निचली अदालतों में भी इसी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.