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पटना हाइकोर्ट का सरकार को निर्देश, कॉमर्स शिक्षकों की नियुक्ति के लिए छह माह में हो एसटीइटी

पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि हाइ और प्लस टू स्कूलों में कॉमर्स के शिक्षकों के कितने पदों पर नियुक्ति की जानी है. उसके बाद टीइटी और एसटीइटी आयोजित करे.

By Prabhat Khabar News Desk | June 25, 2021 7:04 AM
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पटना. पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि हाइ और प्लस टू स्कूलों में कॉमर्स के शिक्षकों के कितने पदों पर नियुक्ति की जानी है. उसके बाद टीइटी और एसटीइटी आयोजित करे.

कोर्ट ने साफ किया कि यह सारी प्रक्रिया छह माह के अंदर पूरी कर ले, ताकि उन रिक्त पड़े पदों पर कॉमर्स के छात्रों की नियुक्ति की जा सके. न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय के एकलपीठ ने मोहम्मद अफरोज और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य के हाइस्कूलों में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाने वाली है.

राज्य सरकार ने कॉमर्स विषय के छात्रों की नियुक्ति हाइस्कूलों में करने के लिए न तो कोई सूचना ही प्रकाशित की है और न ही इसके लिए एसटीइटी का ही आयोजन किया है. कॉमर्स विषय के छात्रों की संख्या भी कम नहीं है.

Posted by Ashish Jha

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