पटना हाइकोर्ट ने वैशाली और नालंदा जिला के 49 ईंट भट्ठों को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दोनों जिलों के डीएम को दिया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अपने 23 पन्ने फैसले में आदेश दिया. कोर्ट ने ईंट भट्ठों को फ्लाइ ऐस ब्रिक्स में परिवर्तन करने के बारे में तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया. वहीं, प्रदूषण एवं वायू प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया . लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी आदेश दिया. गौरतलब है कि कोर्ट के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.
सरकारी कामों फ्लाइ ऐस ब्रिक्स का इस्तेमाल हो: कोर्ट
कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पर्यावरण कानून का पालन करने का आदेश देते हुए आदेश की प्रति वैशाली एवं नालंदा जिलों के डीएम को भेजने का आदेश दिया. इसके पूर्व कोर्ट को बताया गया कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से थर्मल पावर प्लांट के तीन सौ किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कामों फ्लाइ ऐस ब्रिक्स का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने डीएम को दिए आदेश में कहा है कि ईंट भट्ठों के कारण वायू प्रदूषण बढ़ गया है. इस पर कंट्रोल करना काफी जरूरी है. गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद ईंट भट्ठा संचालकों के सामने बड़ी समस्या आ गयी है.
पर्यावरण संरक्षण के कानून का पालन है जरूरी
कोर्ट ने डीएम को दिए आदेश की प्रति तुरंत उन्हें भेजने का आदेश दिया. साथ ही, कहा कि पर्यावरण संरक्षण के कानून का पालन करना जरूरी है. इससे पहले कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि थर्मल पावर प्लांट के तीन सौ किमी के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कामों के लिए केवल फ्लाई एस ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाए.