पटना हाइकोर्ट ने महिला अधिवक्ता प्रियम के साथ बुधवार को पटना में म्यूजियम के सामने हुए लूट पाट की घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक (एएसपी) को निर्देश दिया कि वह इस मामले में की गयी कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट 18 सितंबर को कोर्ट में प्रस्तुत करें. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंड पीठ ने इस मामले को लेकर बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेंन लॉयर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब वकीलों के साथ भी ऐसी घटना घट रही है और उसकी प्राथमिकी तक दर्ज नही की जा रही है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा.
कोर्ट ने एसएसपी को किया तलब
कोर्ट में पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह घटना से संबंधित मामले का सीसीटीवी फुटेज देखें और प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई करे. बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेंन लॉयर्स ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए दोषियों पर कार्रवाई का अनुरोध किया.
न्यायाधीश के पास सुनवाई के दौरान पहुंची सभी महिला वकील
गुरुवार को सुबह साढ़े दस बजे हाइकोर्ट की दर्जनों महिला वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को बताया कि बुधवार को ऑटो से हाइकोर्ट की अधिवक्ता अपनी तीन वर्षीय बच्ची के साथ जा रही थी, तो इंटरनेशनल म्यूजियम के समीप ऑटो में सवार अपराधियों ने उससे चेन व कान की बाली देने को कहा. जब महिला वकील ने इंकार किया तो उसकी बच्ची का गला दबा जल्दी से चेन व कान की बाली उतरने को कहा . महिला वकील ने बच्ची की जान बचने के लिए चेन व कान की बाली दे दी. उसके बाद उन्हें ऑटो से उतार भाग गये.
ट्राफिक पुलिस ने थाना जाने को कहा
महिला अधिवक्ता ने पास खड़ी महिला ट्राफिक पुलिस को घटना की जानकारी दी तो महिला ट्राफिक पुलिस ने कहा कि यह मामला पुलिस का है आप थाना में जाये. फिर वहां से वह अधिवक्ता कोतवाली थाना आयी. कोतवाली थाना में दरोगा द्वारा महिला वकील से उलटे पुल्टे सवाल करते हुए कहा गया की जब घटना हो रही थी तो वह क्यों नहीं चिल्लायी.
कोतवाली थाना ने भेज दिया गांधी मैदान थाना
महिला वकीलों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कोतवाली थाना से उसे गांधी मैदान भेज दिया गया. गांधी मैदान थाना में करीब दो घंटे तक इंतजार किये जाने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया और कहा गया कि सर्वर डाउन है. उनका कहना था कि पुलिस ने यह भी कहा कि सर्वर डाउन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है. कोई पूछे तो कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में किसी को नहीं पहचाने.
जगदेवपथ पर भी एक महिला वकील से छिन ली चेन
महिला वकीलों ने कोर्ट को बताया कि दूसरी घटना जगदेवपथ बेली रोड की है. जिस ऑटो में महिला वकील सवार थी आगे जा कर उस ऑटो के ड्राइवर ने सीट से ज्यादा महिला पसेंजर को चढ़ा लिया.ऑटो पर सवार एक महिला पसेंजर अपने जूता से महिला वकील का पैर कुचलने लगी . इसी बीच दूसरे महिला पसेंजर उनके गला से चेन निकल ली.
जज ने एसपी को बुलाया कोर्ट
इस बात पर कोर्ट ने महाधिवक्ता को घटना के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया. साथ ही एसपी को कोर्ट में उपस्थित होने का भी आदेश दिया. दोपहर बाद एसपी मध्य वैभव शर्मा कोर्ट में उपस्थित हुये .
सोमवार को रिपोर्ट पेश करने का आदेश
वहीं महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. इस पर कोर्ट उनसे यह जानना चाहा कि प्राथमिकी कब दर्ज की गई है. कोर्ट ने सोमवार को पुरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश का न्याय कक्ष महिला वकीलों से भरा हुआ था.
13 सितंबर को हुई थी घटना
बता दें कि वकील प्रियम कुमारी के साथ हुई घटना 13 सितंबर के दिन के दो बजे की है. वो अपने पति आशुतोष कुमार व बच्चों के साथ पूर्वी पटेल नगर के आदर्श नगर में रहती हैं. पति व्यवसायी हैं. वह अपनी तीन साल की बेटी को प्रतिदिन पटना उच्च न्यायालय लाती हैं और वहां बने बच्चों के केज में रखने के बाद अपना काम निबटाती हैं. काम खत्म करने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर टेंपो से घर ले जा रही थी. इसी दौरान उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया.