Patna High Court चीफ जस्टिस संजय करोल कीअध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केशरी द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि 9 अप्रैल तक राजधानी पटना के विभिन्न थानों जब्त वाहनों की पूरी लिस्ट कोर्ट को दें.
अधिवक्ता शिल्पी केसरी ने लोकहित याचिका दायर कर कहा था कि पटना के विभिन्न थानों द्वारा वाहनों को जप्त कर थाना के आगे बीच सड़क पर रख दिया जाता है. जिससे आवागमन बाधित होता है . उन्होंने पटना गांधी मैदान थाना के सामने जप्त कर रखे गए वाहनों के संबंध में जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया था कि गांधी मैदान जैसे ऐतिहासिक जगह पर वाहनों को गांधी मैदान थाना द्वारा जप्त कर सड़क पर रख दिया गया है.
जिससे आवागमन बाधित हो रहा है . यही स्थिति पटना के अन्य थानों की भी है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया था कि गांधी मैदान थाना के सामने रोड पर जप्त कर रखे गए वाहनों तथा अन्य सामानों को 24 घंटा के अंदर हटाकर इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए .
कोर्ट को यह भी बताया गया था कि गांधी मैदान थाना के साथ-साथ पटना के पत्रकार नगर,कंकड़बाग, कदमकुआं समेत कई अन्य थानों द्वारा जप्त किए गए वाहनों को थाना के सामने रोड पर ही रख दिया गया है जिससे आम जनता को आवागमन की समस्या होती है. कोर्ट के निर्देश के बाद गांधी मैदान थाना के सामने जप्त कर रखे गए वाहनों को हटाकर इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी गई. कोर्ट ने सरकार से सभी थानों द्वारा जप्त कर रखे गए वाहनों के बारे में पूरी जानकारी मांगते हुए ये भी बताने को कहा गया है कि अब तक इन वाहन के सम्बंध में क्या करवाई की गई है .
कोर्ट ने कहा कि पटना के गाँधी मैदान के आस पास पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी किसी भी गाड़ी को पार्क नहीं किया जाए यह पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करें.अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया कि गाँधी मैदान थाना से जप्त किये गए वाहनों को अभी तो हटा दिया गया है लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वहीं हालत हो जाएगी.इस पर कोर्ट ने कहा कि संबंधित पुलिस इसका निरंतर मॉनिटरिंग करती रहेगी. इस मामलें पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल,2022 को फिर होगी.