फटाफट जमा करें बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो संपत्ति होगी जब्त, पटना नगर निगम ने दिया अल्टीमेटम

पटना नगर निगम ने कुल 220 बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी किया गया है. इन पर कुल 5.22 करोड़ रुपये बकाया है. इन सभी को निगम की ओर से तीन माह पहले नोटिस जारी किया गया था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2024 5:24 PM

Patna Nagar Nigam Property Tax: वित्तीय वर्ष 2023-24 तक का प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा शुल्क की वसूली के लिए पटना नगर निगम मिशन मोड में काम कर रहा है. कुल 220 बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी किया गया है. इन पर कुल 5.22 करोड़ रुपये बकाया है. इन सभी को निगम की ओर से तीन माह पहले नोटिस जारी किया गया था. इनके खिलाफ 5 से 20 फरवरी तक कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में निगम ने डीएम से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.

वहीं, पटना नगर निगम ने 50 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के बकाया वाले कुल 792 संपत्ति मालिकों को भी नोटिस जारी किया है. इन पर कुल 5.11 करोड़ रुपये बकाया है. नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर टैक्स नहीं चुकाने पर इन सभी संपत्ति धारकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर सील होगी प्रॉपर्टी

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 और इसके तहत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (मूल्यांकन, संग्रह और वसूली) नियम, 2013 और पटना नगर निगम कर और गैर-कर राजस्व संग्रह विनियम, 2013 के अनुसार, सभी संपत्ति और खाली जमीन के मालिकों को अपनी संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण करवा कर समय से भुगतान करना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उक्त अधिनियम, नियम एवं विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई की जायेगी. इसमें मांग पत्र जारी करने, सेवाओं को रोकने, चल संपत्ति की जब्ती और बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक खातों की कुर्की आदि के प्रावधान हैं.

एक हफ्ते में सवा दो करोड़ रुपये का संग्रहण

संपत्ति कर एवं कचरा शुल्क का संग्रहण करने के लिए पटना नगर निगम द्वारा मिशन 7 टू 11 के तहत प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सभी वार्डों में जाकर कर संग्रहण किया जा रहा है. इसके लिए 58 टीमें बनायी गयी हैं. 23 से 29 जनवरी तक मिशन के पहले सप्ताह में करीब 2.25 करोड़ रुपये संपत्ति कर व कचरा शुल्क का संग्रहण किया गया.

कर निर्धारण के लिए टोल फ्री नंबर 155304 जारी

मिशन 7 टू 11 के तहत पटना नगर निगम की टीम द्वारा संपत्ति कर संग्रहण के साथ ही नयी संपत्ति का कर निर्धारण भी ऑन स्पॉट किया जा रहा है.इसके लिए शहरवासी टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं. स्लॉट बुक कराये जाने के बाद पटना नगर निगम की टीम उनके घर-प्रतिष्ठान पर जाकर कर निर्धारण/ पुनर्निधारण का काम पूरा करेगी.

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संपत्ति कर का भुगतान के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध

  • पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.

  • पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है

  • बोरिंग रोड चौराहा व आयकर गोलंबर के पास विशेष काउंटर की व्यवस्था की गयी है.

  • प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सभी वार्डों में पटना नगर निगम की टीम जाकर कर संग्रहण कर रही है. लोग पॉश मशीन अथवा क्यू आर कोड के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.

  • पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एवं अन्य यूपीआइ के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.

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