बलात्कार के मामले में 10 वर्ष की सजा और 20 हजार का जुर्माना
पटना. पटना पॉक्सो एक्ट के विशेष जज योगेश शरण त्रिपाठी की अदालत द्वारा मंगलवार को नाबालिग पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्कार करने के मामले में दनियावां निवासी विजय बसंत उर्फ झूमा को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनायी.
पटना.
पटना पॉक्सो एक्ट के विशेष जज योगेश शरण त्रिपाठी की अदालत द्वारा मंगलवार को नाबालिग पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्कार करने के मामले में दनियावां निवासी विजय बसंत उर्फ झूमा को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनायी. अदालत ने अपने निर्णय में पीड़िता को मुआवजे के रूप में 6 लाख जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से देने का भी निर्देश दिया. मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि उक्त मामला दनियावां थाना कांड संख्या 81/ 2018 से संबंधित है, जिसे 7 जुलाई, 2018 को दर्ज कराया गया था. फर्द बयान के अनुसार अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगभग एक साल तक लगातार उसका यौन शोषण किया. विरोध करने पर उसके मां-बाप को जान से मारने की धमकी भी देता रहा. इस मामले में पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद 31 अगस्त, 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था. अदालत में विशेष लोक अभियोजन द्वारा कुल पांच गवाहों से गवाही करवायी गयी. विशेष कोर्ट ने भादवि की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनायी. अदालत ने अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी निर्देश अलग से दिया है.फतुहा में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, की मारपीट
फतुहा. थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता ने इस बात की लिखित शिकायत मंगलवार की रात फतुहा थाने में की है. पीड़िता की शिकायत है कि मैं अपने मामा के गांव मछरियावां में महीनों से रहती हूं. बुधवार की रात्रि करीब आठ बजे जब घर से बाहर अपने ममेरी बहन के साथ शौच करने गयी तो गांव के ही तीन युवक मुझे खींचकर सुनसान जगह पर ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. ममेरी बहन ने शोर मचाया तो फायरिंग करते हुए भाग गये. जब परिवार वाल आरोपितों के घर समझाने गये तो उनके साथ भी उन लोगों ने मारपीट की. फतुहा के डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि अभी इस बात की सूचना मुझे मिली है मैंने त्वरित कार्रवाई करने के लिए फतुहा थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है. पीड़ित किशोरी को न्यायालय में 164 का बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस आरोपितों पर कार्रवाई करेगी. फिलवक्त घटना के बाद से सभी आरोपित घर से फरार है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है