पटना : बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई. भागलपुर कोषागार से 47 लाख रुपये की फर्जी निकाली के मामले में आज सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद पेश हुए. इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री . जगन्नाथ मिश्र सहित कुल 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. इसके बाद अगले 9 जून को लालू प्रसाद यादव रांची कोर्ट में पेश होंगे. मामले में अन्य आरोपियों की भी पेशी हुई. मौके पर मौजूद लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने मीडिया को कहा कि यह घोटाला भागलपुर के पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने किया था, जिसमें सीबीआई ने लालू प्रसाद का नाम साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में लालू के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और लालू के खिलाफ किसी गवाह ने कोई बयान नहीं दिया है.
ज्ञात हो कि 1996 में सीबीआई ने 47 लाख के इस फर्जी निकासी के मामले में मुकदमा दर्ज किया था. सीबीआई ने इसमें 44 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इन आरोपियोंमें से 15 लोगों की मौत हो चुकी है. कोर्ट ने बचे हुए आरोपियों को आज तलब किया था. इसी क्रम में लालू प्रसाद भी कोर्ट पहुंचे थे. वहीं दूसरी ओर इस मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद को नौ जून को रांची में पेश होने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि यह आदेश देवघर कोषागार से 95 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में दिया गया है. हाल में आठ मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लालू प्रसाद पर चारा घोटाले मामले मेंआपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलेगा. उस फैसले के बाद सुनवाई की कार्रवाई तेज हो गयी है.
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