कोर्ट ने पूछा-आवास बोर्ड के कितने फ्लैट पर है अवैध कब्जा

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि बिहार राज्य आवास बाेर्ड के कितने फ्लैट पर अवैध कब्जा है. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह हलफनामा दायर कर बताये कि अब तक बिहार राज्य आवास […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 20, 2017 7:49 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि बिहार राज्य आवास बाेर्ड के कितने फ्लैट पर अवैध कब्जा है. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह हलफनामा दायर कर बताये कि अब तक बिहार राज्य आवास बोर्ड के कितने मकान और फ्लैट अवांछित तत्वों के कब्जे में है. यह आदेश उच्च न्यायालय के वकील मणिभूषण प्रताप सेंगर की जनहित याचिका पर दिया गया.
एमआरआइ मशीन और सिटी स्कैन के लिए क्या हुए उपाय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य के सभी बड़े अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों और जिला अस्पतालों में एमआरआइ मशीन और सिटी स्कैन उपलब्ध कराने के लिए अबतक क्या उपाय किये गये हैं.
गरीबों के लिए कितने बने शौचालय : पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार द्वारा राज्यभर में गरीबों के लिए शौचालय बनाने के लिए दिये गये पैसे के उपयोग के विषय मे जानकारी देने का आदेश दिया है. यह आदेश जितेंद्र कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दी गयी है.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा शौचालयों के निर्माण के लिए दिये गये पैसे का इस्तेमाल अबतक पूरे तरीके से नहीं हुआ है.

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