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अलकतरा घोटाला : डेहरी के राजद विधायक व तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन बरी

पटना की सीबीआई कोर्ट की जज सर्वजीत की अदालत ने दोष सिद्धि नहीं होने पर किया बरी पटना : बिहार में हुए चर्चित अलकतरा घोटाले में 21 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार (23 जून) को आरोपित पूर्व मंत्री और डेहरी से राजद विधायक इलियास हुसैन को बरी कर दिया. पटना की सीबीआई कोर्ट के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 23, 2017 11:24 AM
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पटना की सीबीआई कोर्ट की जज सर्वजीत की अदालत ने दोष सिद्धि नहीं होने पर किया बरी

पटना : बिहार में हुए चर्चित अलकतरा घोटाले में 21 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार (23 जून) को आरोपित पूर्व मंत्री और डेहरी से राजद विधायक इलियास हुसैन को बरी कर दिया. पटना की सीबीआई कोर्ट के जज सर्वजीत की अदालत ने दोष सिद्ध नहीं होने पर इलियास हुसैन को बरी किया है.

मालूम हो कि 1994-95 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में 39 लाख रुपये का अलकतरा घोटाला सामने आया था. उस समय राज्य के पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन थे.

इससे पहले 24 मई, 2017 को भी अलकतरा घोटाले में आरोपित इलियास हुसैन को एक अन्य मामले में बरी किया गया था. सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके साथ चार अन्य लोगों को भी बरी कर दिया था. मालूम हो कि मामले में छह लोगों को आरोपी बनाया गया था. जानकारी के मुताबिक, यह मामला सुपौल जिले से जुड़ा हुआ है, जहां 39 लाख रुपये के अलकतरा का घोटाला सामने आया था.

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