बिना रजिस्ट्रेशन गंगा में चलनेवाली नावें होंगी जब्त

पटना : गंगा में बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाली नावें जब्त की जायेंगी. पटना जिले में करीब 400 नावों के निबंधन का लक्ष्य है. पटना सदर अनुमंडल में अब तक सिर्फ 35 नावों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि 11 अन्य नावों की जांच प्रक्रिया चल रही है. पटना सदर के एसडीओ आलोक कुमार ने बताया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 26, 2017 8:44 AM
पटना : गंगा में बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाली नावें जब्त की जायेंगी. पटना जिले में करीब 400 नावों के निबंधन का लक्ष्य है. पटना सदर अनुमंडल में अब तक सिर्फ 35 नावों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि 11 अन्य नावों की जांच प्रक्रिया चल रही है.
पटना सदर के एसडीओ आलोक कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद नाव पर रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखना अनिवार्य होगा, वरना जुर्माना लगाया जायेगा. गंगा में चलने वाली नाव की धड़-पकड़ जिला प्रशासन की ओर से की जायेगी. इसकी मॉनीटरिंग एसडीओ के माध्यम से होगी.
जुलाई से गंगा में चलने वाली नाव का निबंधन जांच शुरू : नाव का निबंधन हुआ है इसकी जांच रजिस्ट्रेशन नौकावली बंगाल 2011 के नियमानुसार बिहार में नौकावली नियम के तहत किया जायेगा. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले नाविकों को गंगा में नाव चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. रजिस्ट्रेशन के वक्त नाव परिचालन में है या नहीं इसे भी देखा जाता है. नियम में मछली पकड़े वाली छोटी नाव का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा. क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम पांच लोगों के नाव पर बैठने की क्षमता होनी चाहिए.
इन िबंदुओं पर होगी जांच
नाव का कंडीशन देखा जाता है.
नाव की लंबाई, चौड़ाई, गहराई व ऊंचाई देखी जाती है.
लाइफ जैकेट
लंबी रस्सी, जिसमें लोहे का हुक लगा हो, ताकि आपातकाल में तुरंत नाव रोकी जा सके.
कहां से कहां तक का परिचालन करेंगे.
पांच व्यक्तियों के बैठने की क्षमता अनिवार्य है.
गंगा में परिचालन करने वाले नावों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है. बिना निबंधन वाली नावें जब्त की जायेंगी.
आलोक कुमार, एसडीओ, पटना सदर

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