बिहार : छात्रवृत्ति घोटाले में IAS अधिकारी एस एम राजू को पटना हाइकोर्ट से मिली जमानत

पटना : बिहार में एससी-एसटी छात्रवृत्ति घोटाला में आरोपित बनाये गये वरिष्ठ आइएएस अधिकारी एसएम राजू को पटना हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है. घोटाला मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसएम राजू को जमानत दे दी. इससे पूर्व एसएम राजू की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने मई में रोक लगा दी थी. ज्ञात हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 6, 2017 12:04 PM

पटना : बिहार में एससी-एसटी छात्रवृत्ति घोटाला में आरोपित बनाये गये वरिष्ठ आइएएस अधिकारी एसएम राजू को पटना हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है. घोटाला मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसएम राजू को जमानत दे दी. इससे पूर्व एसएम राजू की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने मई में रोक लगा दी थी. ज्ञात हो कि पूर्व में कोर्ट ने ने मामले में निचली अदालत से केस डायरी की मांग की थी. एसएम राजू की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी की रोक का फैसला सुनाया था और आज गुरुवार को उन्हें इस मामले में जमानत मिल गयी.

ज्ञात हो कि एससी एसटी घोटाला मामले में एसएम राजू सहित सोलह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें और भी कल्याण पदाधिकारी और अन्य संस्थानों के पदाधिकारी शामिल थे. एसएम राजू पर आरोप था कि उन्होंने अपने तत्कालीन पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपये की बंदरबांट की थी. सभी लोगों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह मामला 2013-14 के एससी एसटी प्रवेशिकोत्तर परीक्षा से जुड़ा हुआ है. मामले की जांच निगरानी विभाग ने की थी. जांच पर अनियमितता की बात सामने आयी थी.

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