अपहरण कर छात्र के हत्या मामले में शिक्षक को आजीवन कारावास

पटना : अपहरण कर हत्या के मामले में दो शिक्षकों, मसौढ़ी के विशाल कुमार और समस्तीपुर सोहनपुर के आनंद कुमार को पटना के एडीजे छह ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने भादवि की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियुक्तों ने डीएवी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 7, 2017 9:43 AM
पटना : अपहरण कर हत्या के मामले में दो शिक्षकों, मसौढ़ी के विशाल कुमार और समस्तीपुर सोहनपुर के आनंद कुमार को पटना के एडीजे छह ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने भादवि की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियुक्तों ने डीएवी की दसवीं के छात्र रोहित कुमार का अपहरण कर बाद में उसकी हत्या कर लाश को मिथिलेश स्टेडियम के बगल में फेंक दिया था. उक्त मामला नीरज कुमार द्वारा बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज कराया गया था. उन्होंने अपने बयान में बताया कि एक मई 2011 को रोहित कुमार घर से कोचिंग के लिए गया, पर वह वापस नहीं लौटा. चार मई को उसकी लाश चार बरामद की गयी थी.
पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का एकलौता पुत्र था रोहित : रोहित कुमार आशियाना मजिस्ट्रेट कॉलोनी निवासी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर संजय सिंह का एकलौता पुत्र था. अभियुक्त विशाल कुमार उसी कोचिंग में पढ़ाता था. उसने अपने परिचय का लाभ लेते हुए रोहित कुमार का अपहरण किया, फिर बाद में हत्या करा दी. इस मामले में अभियोजन द्वारा 27 गवाहों को पेश किया गया. अदालत ने भादवि की धाराएं 364 ए, 302 एवं 201 का दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.

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