डीसीएलआर की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित पावर ग्रिड जमीन बिक्री मामले में पटना सदर के तत्कालीन डीएसएलआर मिथिलेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने किसी भी प्रकार का राहत देने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार करते हुए राज्य सरकार से इस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 15, 2017 7:45 AM
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित पावर ग्रिड जमीन बिक्री मामले में पटना सदर के तत्कालीन डीएसएलआर मिथिलेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने किसी भी प्रकार का राहत देने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार करते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में 31 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है. जस्टिस बिरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने मिथिलेश कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. डीसीएलआर पर यह आरोप है कि उन्होंने कंकड़बाग स्थित पावर ग्रिड की जमीन को गलत तरीके से बेच दिया है. इस मामले में पटना के आयुक्त की अनुशंसा पर 22 जून, 2017 को पत्रकार नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है.
अवैध संपत्ति रखनेवाले मो युनूस को जमानत नहीं
पटना. करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने और फर्जी कागजात रखने के मामले में अभियुक्त बनाये गये मो युनूस को पटना हाइकोर्ट ने किसी भी प्रकार का राहत देने से साफ तौर पर इनकार करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस जितेंद्र मोहन शर्मा की एकलपीठ ने मो युनूस व अन्य की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
जितेंद्र सिंह तोमर के डिग्री मामले में मांगा जवाब
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर के एलएलबी की तथाकथित फर्जी डिग्री को रद्द किये जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तिलका मांझी भागलपुर विवि के कुलपति, प्राचार्य तथा चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब मांगा है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने जितेंद्र सिंह तोमर की ओर से दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

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