बकाया टैक्स में 25% अतिरिक्त राशि देकर डिफॉल्टर होने से बचेंगे ट्रांसपोर्टर

बस, ट्रक, टैक्सी सहित अन्य वाहनों के लिए स्कीम लागू पटना : कॉमर्शियल वाहन मालिक एकमुश्त राशि जमा कर डिफॉल्टर होने से बच सकते हैं. इसके लिए कॉमर्शियल वाहन मालिक को बकाया टैक्स व उसका 25 फीसदी अतिरिक्त जुर्माना राशि जोड़ कर कुल राशि जमा करना होगा. कॉमर्शियल वाहनों में बस, ट्रक, टैक्सी, टेंपू सहित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 17, 2017 8:27 AM
बस, ट्रक, टैक्सी सहित अन्य वाहनों के लिए स्कीम लागू
पटना : कॉमर्शियल वाहन मालिक एकमुश्त राशि जमा कर डिफॉल्टर होने से बच सकते हैं. इसके लिए कॉमर्शियल वाहन मालिक को बकाया टैक्स व उसका 25 फीसदी अतिरिक्त जुर्माना राशि जोड़ कर कुल राशि जमा करना होगा. कॉमर्शियल वाहनों में बस, ट्रक, टैक्सी, टेंपू सहित अन्य वाहन जिस पर सालों से टैक्स बकाया है. बकाया टैक्स के कारण कॉमर्शियल वाहन मालिक डिफॉल्टर हो चुके हैं.
उन पर नीलामपत्र वाद चल रहा है. ऐसे कॉमर्शियल वाहन मालिक बकाया टैक्स व उसका 25 फीसदी अतिरिक्त जुर्माना राशि जोड़ कर जमा करते हैं तो वे सभी नियम कानून के पचड़े से मुक्त हो सकते हैं. अगर वे अपने वाहन का निबंधन नहीं करा कर अब तक परिचालन कर रहे हैं तो राशि जमा करने पर उनका वाहन निबंधित हो जायेगा. परिवहन विभाग ने बकाया टैक्स वाहनों के लिए सर्वक्षमा योजना चलायी है.
कॉमर्शियल वाहन मालिक नवंबर 2017 तक सर्वक्षमा योजना का लाभ उठा सकते हैं. राज्य परिवहन आयुक्त राम किशोर मिश्र ने बताया कि बस, ट्रक, टैक्सी, टेंपू सहित अन्य वाहन जिस पर सालों से टैक्स बकाया है. ऐसे वाहन मालिक बकाया टैक्स व उस पर 25 फीसदी अतिरिक्त जुर्माना राशि जोड़कर बकाया टैक्स से मुक्त हो सकते हैं. उन पर नीलामपत्र वाद का मामला खत्म हो जायेगा.
सर्वक्षमा योजना के तहत एकमुश्त 25 हजार जमा कर ट्रैक्टर-ट्रेलर मालिक सभी बकाया टैक्स से मुक्त हो सकते हैं. नीलामपत्र वाद के पचड़े से छुटकारा मिल जायेगा. ऐसे बकाया टैक्स नहीं जमा करने दो सौ फीसदी जुर्माना का प्रावधान है.

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