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पेट्रोल पंप आवंटन मामले में तेज प्रताप का आवेदन खारिज

पटना : अनिसाबाद में लारा पेट्रोल पंप आवंटन मामले में पटना के अवर न्यायाधीश-11 शचि मिश्रा ने स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के आवेदन काे खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को आर्बिटेशन (मध्यस्थता) के जरिये से मामले को सुलझाने का निर्देश दिया. भारत पेट्रोलियम ने स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के नाम से आवंटित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 19, 2017 6:58 AM

पटना : अनिसाबाद में लारा पेट्रोल पंप आवंटन मामले में पटना के अवर न्यायाधीश-11 शचि मिश्रा ने स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के आवेदन काे खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को आर्बिटेशन (मध्यस्थता) के जरिये से मामले को सुलझाने का निर्देश दिया. भारत पेट्रोलियम ने स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के नाम से आवंटित इस पेट्रोल पंप के आवंटन को निरस्त करने का नोटिस दिया था. इस पर तेजप्रताप ने व्यवहार न्यायालय, पटना में आवेदन देकर यथास्थिति बनाये रखने का आग्रह किया था.

इसको अदालत ने तत्काल स्वीकार करते हुए भारत पेट्रोलियम को जवाब देने का निर्देश दिया था. उक्त जवाब के दाखिल होने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने स्टेटस क्वो (यथास्थिति) को हटाते हुए मामले को आर्बिटेशन (पंचाट) के माध्यम से सुलझाने का आदेश दिया.

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