परीक्षा के नियम में संशोधन सही : हाइकोर्ट

पटना. हाइकोर्ट ने कहा है कि जिला व सत्र न्यायाधीश के पदों पर बहाली के लिये जो बदलाव किये गये हैं, वह सही है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी व न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने अंजनी अनुज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायिक सेवा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 19, 2017 9:17 AM
पटना. हाइकोर्ट ने कहा है कि जिला व सत्र न्यायाधीश के पदों पर बहाली के लिये जो बदलाव किये गये हैं, वह सही है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी व न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने अंजनी अनुज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायिक सेवा के इंट्री लेवल पर जिला सत्र जज का पद बहुत जिम्मेवारी भरा पद है.
इस पद के लिए ली जानेवाली परीक्षा में जो नियम में संशोधन किया गया है, वह बिल्कुल सही है. 23 जुलाई को 98 पदों के लिए होनेवाले इंट्री लेवल की परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों के लिए 24 केसों की बाध्यता को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से दी जा रही सभी दलीलों को नामंजूर कर बदलाव को जायज ठहराया.

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